ज़ीरो कूपन, ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCZP) (Zero coupons, Zero principal)/h1>
वित्त मंत्रालय ने जैड.सी.जैड.पी. को प्रतिभूति के रूप में घोषित किया है। इसे प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया है। वर्तमान में, इस सूची में शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर तथा डेरिवेटिव आदि शामिल हैं।
यह गैर-लाभकारी संगठन द्वारा जारी एक उपकरण है, जिसका उपयोग गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये किया जाता है। इसे सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज खंड के साथ पंजीकृत किया जाएगा।
गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना के पूरा होने के बाद इन पर मूलधन या ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
यह संगठनों/निगमों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निधियों का उपयोग करने और गैर-लाभकारी संगठनों को अधिक पारदर्शी रूप से समर्थन प्राप्त करने में मदद करेगा।