नोक्कु-कूली मलयालम भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है- ‘देखरेख के लिये मजदूरी।‘
यह केरल में प्रचलित एक प्रथा है जिसके तहत सिर पर बोझा ढोने वाले कुछ श्रमिक बिना कोई कार्य किये मजदूरी कि माँग करते हैं।
विगत वर्ष केरल उच्च न्यायालय ने इसे ‘जबरन वसूली’ (Extortion) के रूप में चिह्नित किया था।
हाल ही में, केरल सरकार ने ‘केरल हेड लोड वर्कर एक्ट,1978 में संशोधन हेतु एक मसौदा प्रस्तुत किया है, जिसमें नोक्कु-कूली कि माँग करने वाले श्रमिकों के लिये 2 वर्ष तक कि कैद का प्रावधान है।