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धर्म परिवर्तन और आरक्षण: तमिलनाडु के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संदर्भ 

धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का प्रश्न एक बार फिर चर्चा में है। तमिलनाडु सरकार के वर्ष 2024 के उस आदेश को निरस्त किए जाने से अनुसूचित जाति (SC) की स्थिति और पिछड़े वर्ग (BC) के वर्गीकरण के बीच का अंतर स्पष्ट हुआ है, जिसके तहत इस्लाम अपनाने वाले कुछ व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम प्रमाणपत्र देने का प्रावधान किया गया था। यह मामला केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता से भी जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बरकरार रखा हाईकोर्ट का फैसला? 

  • 15 अक्टूबर, 2026 को The Secretary to Government v. Sameer Ahamed N. मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च, 2024 के सरकारी आदेश संख्या 31 को निरस्त कर दिया था।  
  • इस आदेश का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग (BC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), विमुक्त समुदाय (DNC) और अनुसूचित जाति (SC) से इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम प्रमाणपत्र प्राप्त करने तथा राज्य में मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित 3.5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने की अनुमति देना था। 
  • मामला एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित था, जिसने हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद इस्लाम अपना लिया और मुस्लिम लेब्बाई समुदाय का प्रमाणपत्र माँगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल धर्म परिवर्तन से कोई व्यक्ति स्वतः लेब्बाई, रौथर या डेक्कनी मुस्लिम समुदाय का सदस्य नहीं बन जाता।  
  • तमिलनाडु में सात मुस्लिम समुदाय पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित हैं - अंसार, डेक्कनी मुस्लिम, दुबेकुला, लब्बाई, मापिला, शेख और सैयद। इन समुदायों में सदस्यता के लिए निर्धारित आधार आवश्यक हैं। जमात धर्म परिवर्तन की पुष्टि कर सकती है, लेकिन वैधानिक आरक्षण पात्रता का अंतिम निर्धारण नहीं कर सकती। 

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग में क्या अंतर है? 

  • भारतीय संविधान अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ निर्धारित करता है। 
  • अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित की जाती है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैराग्राफ 3 के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था में अनुसूचित जाति का दर्जा हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों तक सीमित है। इसलिए इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने पर केवल पूर्व जातिगत पहचान के आधार पर यह दर्जा बरकरार नहीं रहता।
  • दूसरी ओर, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आधार प्रदान करते हैं। संविधान के 105वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 342A के अंतर्गत राज्यों को अपने प्रयोजनों के लिए पिछड़े वर्गों की सूची बनाए रखने की शक्ति भी प्राप्त है।
  • इस व्यवस्था में गैर-हिंदू समुदायों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को भी मान्यता दी जा सकती है। हालाँकि, किसी व्यक्ति को केवल उसके पूर्व जातिगत वर्गीकरण के आधार पर किसी अधिसूचित मुस्लिम समुदाय में शामिल करना उचित नहीं है। 

मंडल और सच्चर समितियों से क्या सीख मिलती है? 

  • बी.पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आकलन के लिए 11 संकेतकों का उपयोग किया था। इसका उद्देश्य उन समुदायों की पहचान करना था, जो विभिन्न प्रकार की वंचनाओं का सामना कर रहे थे। 
  • इसी प्रकार, वर्ष 2006 की सच्चर समिति की रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों से जुड़ी चुनौतियों को सामने रखा। रिपोर्ट ने विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय की स्थिति में अंतर को भी रेखांकित किया।
  • इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि पिछड़ेपन का निर्धारण केवल धार्मिक पहचान या पुराने वर्गीकरण के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामाजिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार में प्रतिनिधित्व और भेदभाव जैसे कारकों का प्रमाण-आधारित आकलन आवश्यक है। 

धर्म परिवर्तन के बाद सामाजिक वंचना का प्रश्न 

  • धर्म परिवर्तन करने से किसी व्यक्ति की सामाजिक कठिनाइयाँ अनिवार्य रूप से समाप्त नहीं हो जातीं। हिंदू पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति इस्लाम अपनाने के बाद भी सामाजिक बहिष्कार, शैक्षणिक पिछड़ेपन और आर्थिक असमानता का सामना कर सकता है।
  • लेकिन उसकी पूर्व जातिगत पहचान अपने आप किसी दूसरे मुस्लिम समुदाय की सदस्यता प्रमाणित नहीं करती। इसी तरह, यह मान लेना भी उचित नहीं होगा कि धर्म परिवर्तन के बाद सभी प्रकार की सामाजिक वंचनाएँ समाप्त हो जाती हैं।
  • राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 2007 में अनुसूचित जाति के दर्जे को धर्म से अलग करने की सिफारिश की थी। वहीं, अक्टूबर 2022 में गठित के.जी. बालकृष्णन आयोग को धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा देने से जुड़े प्रश्न की जाँच का दायित्व सौंपा गया था। ये प्रश्न पिछड़े वर्गों की पहचान से अलग संवैधानिक विषय हैं।  

आगे की राह: साक्ष्य-आधारित वर्गीकरण जरूरी 

  • तमिलनाडु सरकार को धर्मांतरित व्यक्तियों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का स्वतंत्र अध्ययन कराने पर विचार करना चाहिए। इसमें शिक्षा, व्यवसाय, सरकारी रोजगार में प्रतिनिधित्व, सामाजिक स्वीकृति और भेदभाव जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया जा सकता है।
  • यदि जाँच में किसी विशिष्ट समूह के लगातार पिछड़ेपन के प्रमाण मिलते हैं, तो राज्य संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप उसके वर्गीकरण पर विचार कर सकता है। हालाँकि, केवल संख्यात्मक आँकड़े या पूर्व जातिगत पहचान किसी समुदाय को पिछड़ा घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। 

निष्कर्ष 

  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट करता है कि धर्म परिवर्तन से आरक्षण श्रेणी या किसी अधिसूचित समुदाय की सदस्यता स्वतः हस्तांतरित नहीं होती। साथ ही, यह सामाजिक वंचना की वास्तविकता को नकारने का आधार भी नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत समाधान का रास्ता पारदर्शी जाँच, विश्वसनीय साक्ष्यों और तर्कसंगत वर्गीकरण से होकर गुजरता है। धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए यही दृष्टिकोण आवश्यक है।
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