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राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के बारे में
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
- इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सक्षम प्रावधानों के तहत किया गया है।
- एनटीसीए, बाघों की स्थिति के आकलन, चल रही संरक्षण पहलों और विशेष रूप से गठित समितियों की सिफारिशों के आधार पर सलाह/मानक दिशानिर्देशों के माध्यम से निगरानी बनाए रखते हुए, देश में बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के दायरे में अपने जनादेश को पूरा कर रहा है।
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