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मौद्रिक नीति समिति

  • RBI अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया है।
  • इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करना है।
  • इस समिति में 6 सदस्य होते हैं-
    • RBI का गवर्नर (पदेन अध्यक्ष)
    • डिप्टी गवर्नर (मौद्रिक नीति का प्रभारी, पदेन सदस्य)
    • RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी (पदेन सदस्य)
    • केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य (कार्यकाल 4 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो)
  • इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित होती है, जिसके लिए कोरम 4 सदस्यों का है।
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