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राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project)

  • श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किये गए आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में ‘राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना’ के तहत 58,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाकर उनका पुनर्वास करके उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया गया है। 
  • राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके कार्यान्वयन की निगरानी ज़िला स्तर पर स्थापित ‘ज़िला परियोजना समिति’ द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट करता है। 
  • इसके तहत 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रम से हटाकर परियोजना के तहत स्थापित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखा जाता है, जहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में आने से पूर्व ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वज़ीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। 
  • इसके लिये ज़िला परियोजना समितियों को सीधे धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जो प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिये गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों/सिविल सोसायटी संगठनों आदि को निधि संलग्न व आवंटित करती हैं। 
  • इस परियोजना को बेहतर निगरानी तथा कार्यान्वयन के माध्यम से सफल बनाने के लिये 'पेंसिल' (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour) नामक एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। ध्यातव्य है कि 5-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के साथ घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से सीधे जोड़ा जाता है।
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