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गुटबंदी पर अंकुश लगाने के लिए लेनिएन्सी प्लस मानदंड  (Leniency plus’ norms to curb cartelisation)

प्रारंभिक परीक्षा  लेनिएन्सी प्लस मानदंड
मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन, पेपर-3

चर्चा में क्यों

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गुटबंदी को रोकने के लिए लेनिएन्सी प्लस मानदंड का मसौदा जारी किया।

curb-cartelisation

 प्रमुख बिंदु 

  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने संशोधित लेनिएन्सी प्लस नियमों का एक मसौदा पेश किया है जिसमें कार्टेल गतिविधियों से निपटने के लिए लेनिएन्सी प्लस (Leniency plus) कार्यक्रम शामिल किया है।
  • लेनिएन्सी प्लस (Leniency plus) कार्यक्रम में उदारता के लिए सीसीआई के साथ सहयोग करने वाला एक कार्टेल सदस्य दंड में कमी के बदले कार्यवाही के दौरान किसी अन्य असंबंधित कार्टेल के अस्तित्व का खुलासा कर सकता है जिससे कार्टेल  के जांच में समय और संसाधनों की बचत होगी।

 लेनिएन्सी कार्यक्रम (Leniency  Programme)

  • लेनिएन्सी कार्यक्रम उन कंपनियों को दंड से आंशिक छूट प्राप्त करने की अनुमति देता है जो उस कार्टेल के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करती हैं जिसमें उन्होंने भाग लिया है।
  • इस तरह के कार्यक्रम से प्रतिस्पर्धा अधिकारियों को गुप्त कार्टेल की खोज करने और उल्लंघन के अंदरूनी सबूत प्राप्त करने में मदद मिलती है।
  • प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत उदारता कार्यक्रम प्रदान किया जाता है।
  •  इसके तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  कार्टेल में शामिल किसी व्यक्ति पर कम जुर्माना लगा सकता है यदि ऐसे व्यक्ति ने कथित उल्लंघनों और ऐसे प्रकटीकरण के संबंध में पूर्ण और सच्चा खुलासा किया है।

 लेनिएन्सी प्लस कार्यक्रम (Leniency plus Programme)

  • लेनिएन्सी प्लस एक एंटीट्रस्ट प्रवर्तन रणनीति है जिसका उद्देश्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अन्य अज्ञात कार्टेलों की रिपोर्ट देने  के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • लेनिएन्सी प्लस  व्यवस्था यूके, यूएस, सिंगापुर और ब्राजील जैसे देशों  पहले से ही लागू है।
  • नए प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 में  लेनिएन्सी प्लस व्यवस्था पेश की गई थी।
  • इससे किसी उद्यम को जुर्माने में महत्वपूर्ण अतिरिक्त कमी मिल सकती है और सीसीआई को कई बाजारों में कार्टेल का भंडाफोड़ करने में मदद मिल सकती है।
  • इस व्यवस्था में उदारता के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ सहयोग करने वाला एक कार्टेल सदस्य मूल उदारता कार्यवाही के दौरान किसी अन्य असंबंधित कार्टेल के अस्तित्व को प्रकट कर सकता है।
  • इसके बदले में उन्हें दंड में अतिरिक्त कटौती (additional reduction in penalties) प्राप्त होती है।

कार्टेल (Cartel)

  • कार्टेल स्वतंत्र व्यवसायों या संगठनों का एक समूह है जो किसी उत्पाद या सेवा की कीमत में हेरफेर करने के लिए मिलीभगत करते हैं।
  • कार्टेल एक ही उद्योग में प्रतिस्पर्धी हैं और एक दूसरे के साथ समझौते में मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करके उस प्रतिस्पर्धा को कम करना चाहते हैं।
  • कार्टेल के रणनीति में आपूर्ति में कमी, मूल्य-निर्धारण, मिलीभगत से बोली लगाना और बाजार में बदलाव करना शामिल हैं।
  • कार्टेल की गतिविधियों से बढ़ी हुई कीमतों और पारदर्शिता की कमी के माध्यम से उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाती हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI)

  • भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है
  • जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 (Competition Act, 2002) के प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी है। 
  • भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग को मार्च 2009 में गठित किया गया था।
  • राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act- MRTP Act) को निरस्त कर प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम  2002 लाया गया।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 

  1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने संशोधित एक मसौदा पेश किया है जिसमें कार्टेल गतिविधियों से निपटने के लिए लेनिएन्सी प्लस कार्यक्रम शामिल किया है।
  2. भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है।
  3. कार्टेल स्वतंत्र व्यवसायों या संगठनों का एक समूह है जो किसी उत्पाद या सेवा की कीमत में हेरफेर करने के लिए मिलीभगत करते हैं। 

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

 (a) केवल एक  

(b) केवल दो 

(c) सभी तीन  

(d) कोई भी नहीं 

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के  लेनिएन्सी प्लस नियमों के माध्यम से कार्टेल गतिविधियों को नियंत्रित की जा सकती है, चर्चा कीजिए।

स्रोत: बिजनेस लाइन

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