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नए सीएसआर दिशा-निर्देश 'सागर सामाजिक सहयोग' लॉन्च

प्रारंभिक परीक्षा के लिए - 'सागर सामाजिक सहयोग'
मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

  • केंद्रीय पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थानीय समुदायों की समस्याओं को अधिक सहयोगात्मक और तेजी से निपटाने में बंदरगाहों को सक्षम बनाने के प्रयास के तहत नए सीएसआर दिशा-निर्देश जारी किये गए। 

महत्त्व

  • नए दिशा-निर्देश के अनुसार बंदरगाह अब सीधे सीएसआर गतिविधियां चला सकेंगे।
  • 'सागर सामाजिक सहयोग' न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन प्रणाली के अनुरूप कार्य करेगा।
  • सीएसआर गतिविधियों के लिए नए दिशा-निर्देश बंदरगाहों को एक रूपरेखा के तहत सामुदायिक कल्याण के लिए परियोजनाएं लाने, शुरू करने और तेजी से उसे पूरा करने में सहायक साबित होंगे। 
  • इसमें स्थानीय समुदाय भी विकास और परिवर्तन के भागीदार बन सकते हैं।

संबंधित तथ्य

  • जारी किए गए नए सीएसआर दिशा-निर्देश प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 70 में निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से संचालित करेंगे। 
  • सीएसआर परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के उद्देश्य से,  हर प्रमुख बंदरगाह में एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया जाएगा। 
  • समिति के प्रमुख संबंधित बंदरगाह के उप निदेशक होंगे और इसमें 2 अन्य सदस्य होंगे। 
  • प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना तैयार करेगा और बंदरगाह के व्यवसाय से संबंधित सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ अपने सीएसआर को व्यवसाय योजना से जोड़ेगा।

प्रावधान

  • सीएसआर बजट अनिवार्य रूप से बंदरगाह के शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में बोर्ड प्रस्ताव के माध्यम से बनाया जाएगा। 
  • 100 करोड़ या उससे कम वार्षिक शुद्ध लाभ वाला बंदरगाह सीएसआर फंड के लिए लाभ का 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच राशि दे सकता है। 
  • इसी तरह, सालाना 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपये के बीच शुद्ध लाभ वाले बंदरगाह अपने सीएसआर खर्च को अपने शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत के बीच रख सकते हैं, जो कम से कम 3 करोड़ रुपये तो होना ही चाहिए। 
  • उन बंदरगाहों के लिए, जिनका वार्षिक शुद्ध लाभ 500 करोड़ रुपये से अधिक है, सीएसआर खर्च उसके शुद्ध लाभ के 0.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के बीच हो सकता है। 
  • सीएसआर खर्च का 20 प्रतिशत जिला स्तर पर सैनिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर और राष्ट्रीय युवा विकास निधि को दिया जाना चाहिए। 
  • सीएसआर खर्च का 78 प्रतिशत हिस्सा पेयजल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, गैर-पारंपरिक और अक्षय स्रोतों के माध्यम से बिजली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आजीविका को बढ़ावा देने, सामुदायिक केंद्रों, छात्रावास  जैसे क्षेत्रों पर समुदाय के सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण के लिए खर्च की जानी चाहिए। 
  • कुल सीएसआर फंड की 2 प्रतिशत राशि बंदरगाहों के सीएसआर कार्यक्रमों के तहत चलाई जाने वाली परियोजनाओं की निगरानी के लिए निर्धारित की गई है।

सीएसआर क्या है?

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  • सीएसआर (CSR) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) का संक्षिप्त शब्द है। 
  • भारत में सीएसआर एक कानून है। इस कानून के तहत देश में कॉर्पोरेट्स औद्योगिक संगठनों को सामाजिक काम करने के लिए बाध्य किया गया है। 
  • सामाजिक काम यानी समाज के उत्थान में जो आवश्यक हो जैसे समाज के जरूरतमंद लाभ पहुँचाना हो या कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना हो, या आपदा-विपदा आदि के समय लोगों को आवश्यक सेवा पहुँचाना हो, जैसे कार्य सीएसआर पर किए जाते हैं।
  • भारत में किसी भी कंपनी को अपना व्यापार करने के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत करवाना पड़ता है। 
  • हर छोटी-बड़ी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत में रजिस्टर्ड करवाना होता है। 
  • भारत में हर कंपनी सीएसआर के दायरे में नहीं आती। छोटी कंपनिया जिनकी कमाई बहुत सीमित है या काम है उनको सीएसआर खर्च करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। 
  • कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत प्रावधानों के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है।
  • इसका आशय यह है कि हर कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड है जिन्होंने 500 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य या 1,000 करोड़ रुपये का टर्न ओवर या 5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ का कारोबार किया है, उन्हें तीन वित्तीय वर्षों के लिए, तुरंत अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% (दो प्रतिशत) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक होता है।
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