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चुनावी भाषणों से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

(मुख्य परीक्षा - सामान्य अध्ययन: पेपर 2 – शासन व्यवस्था,  पारदर्शिता एवं जवाबदेही, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं)

सन्दर्भ 

  • चुनाव आयोग द्वारा 1 मई 2024 को सिरसिला में कांग्रेस के खिलाफ "अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान" देने के लिए तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के0 चंद्रशेखर राव को 48 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया गया।
  • 25 अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषणों के खिलाफ शिकायतों पर बीजेपी अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है।

आदर्श आचार संहिता

  • आदर्श आचार संहिता दिशानिर्देशों का एक व्यापक सेट है जिसका उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को संरक्षित करना और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करना है। 
  • चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए, ये नियम चुनावी क्षेत्र में शामिल हितधारकों के लिए क्या करें और क्या न करें को रेखांकित करते हैं।
  • ईसीआई के अनुसार, आदर्श आचार संहिता पहली बार केरल में 1960 के चुनावों के दौरान देखी गई थी।
  • 16 मार्च, 2024 को ईसीआई द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) में 'सामान्य आचरण' शीर्षक के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि "कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच, धार्मिक या भाषाई मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा कर सकती है या तनाव पैदा कर सकती है।"
  • वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की कोई अपील नहीं की जाएगी।
  • यह उन गतिविधियों पर रोक लगाता है जो "चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध" हैं।

ACHAR

चुनावी भाषणों द्वारा MCC का उल्लंघन 

  • भारत के चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 से लागू हो चुकी आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
  • पहली बार, ईसीआई ने "एमसीसी के प्रवर्तन पर अपनी स्थिति" जारी की, और बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने एमसीसी के तहत लगभग 200 शिकायतें दर्ज की थीं। इसमें कहा गया है, ''इनमें से 169 मामलों में कार्रवाई की गई है।''
  • इस आम चुनाव में एमसीसी के तहत अपनी पहली कार्रवाई में, केंद्र को विकासशील भारत के बारे में व्हाट्सएप संदेश भेजने के खिलाफ निर्देश दिया।
  • तिरुवनंतपुरम एमसीसी के नोडल अधिकारी ने भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ "असत्यापित आरोप" लगाने के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर को चेतावनी जारी की।
  • प्रधानमंत्री का हालिया बयान कि कांग्रेस लोगों से सोना और मंगलसूत्र सहित संपत्ति छीनना चाहती है और इसे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के बीच वितरित करना चाहती है”, मौजूदा चुनाव में चुनावी परिदृश्य की गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाता है।
  • इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है।

MCC के उल्लंघन पर कार्रवाई 

  • एमसीसी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उल्लंघन से संबंधित चुनावी कानूनों के तहत कानूनी परिणाम हो सकते हैं। 
  • ये उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 1860  दंड प्रक्रिया संहिता 1973, या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत होने चाहिए।
  • ईसीआई आमतौर पर कथित पक्ष को "कारण बताओ नोटिस" भेजकर पूछ सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, और दिए गए समय लॉग के भीतर जवाब मांग सकता है। ऐसा न करने पर, पार्टी को शिकायत के पिछले गुणों के आधार पर ईसीआई की कार्यवाही का पालन करना होगा।
  • हालाँकि यह किसी उम्मीदवार को कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर सकता है, लेकिन ईसीआई के पास प्रवर्तन के लिए कोई न्यायिक शाखा नहीं है।

घोषणापत्र को नियंत्रित करने के लिए कानून की आवश्यकता 

  • स. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य में (2013), सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव घोषणापत्र की सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक कानून की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त किया था और भारत के चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। 
  • ईसीआई ने 12 अगस्त 2013 को चुनावी घोषणापत्रों पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की।
  • इसके बाद 24 अप्रैल, 2015 को 'चुनावी घोषणापत्रों पर दिशानिर्देशों' को रेखांकित करते हुए 'घोषणापत्रों पर राजनीतिक दलों को निर्देश' जारी किया।  
  • इसमें कहा गया है, "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत, किसी भी प्रकार की मुफ्त वस्तुओं का वितरण निस्संदेह सभी लोगों को प्रभावित करता है। यह काफी हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सीमित करता है। हालांकि, कानून स्पष्ट है कि चुनाव घोषणापत्र में वादों को 'भ्रष्ट आचरण' के रूप में नहीं माना जा सकता है।

निष्कर्ष

एमसीसी नैतिक प्रचार, घृणास्पद भाषण, व्यक्तिगत हमलों और किसी भी प्रकार के उकसावे पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश देता है। सभी पार्टी के नेताओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को ईमानदारी से एमसीसी का अक्षरशः पालन करना चाहिए। यदि देश का शीर्ष नेतृत्व ही आदर्श प्रस्तुत करना बंद कर देंगे तो हमारे महान लोकतंत्र में धारणीय योग्य कुछ भी नहीं बचेगा।

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