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डॉक्सिंग

  • यह साइबर उत्पीड़न का एक रूप है। 
  • इसमें किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना शामिल है।
  • इस जानकारी के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि -
    • व्यक्ति विशेष वास्तव में कौन है  
    • वह कहाँ रहता है
    • उससे कैसे संपर्क किया जा सकता है; आदि
  • डॉक्सिंग के विरुद्ध भारत में कोई औपचारिक कानून नहीं है।
    • हालाँकि यह IPC की धारा 354 (D), 509 और IT अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराध है।
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