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अतिरिक्त निगरानी उपाय (Additional Surveillance Measure )

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने 3 फरवरी, 2023 से अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स नाम के तीन शेयरों को अतिरिक्त निगरानी उपाय (ASM) ढांचे के तहत रखा।

अतिरिक्त निगरानी उपाय (ASM)

  • अत्यधिक अस्थिर शेयरों की निगरानी के लिए भारतीय बाजार नियामक सेबी और एक्सचेंजों द्वारा  2018 में जोखिम नियंत्रण और निगरानी उपाय के रूप में अतिरिक्त निगरानी उपाय (एएसएम) को लाया गया था।
  • यह बाजार की अखंडता को बढ़ाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक पहल है। 
  • स्टॉक  को निगरानी हेतु ASM के तहत रखा जाता है। इसे एक्सचेंज, निवेशकों को असामान्य मूल्य परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए चेतावनी के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
  • ASM के तहत स्टॉक्स की निगरानी अस्थिरता और कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे कारकों के लिए की जाती है। इसके तहत 90 दिनों तक स्टॉक्स की निगरानी की जाती है। 
  • शॉर्टलिस्ट किए गए शेयरों की निगरानी पूर्व-निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर की जाती है और मानदंड संतुष्ट होने के बाद उन्हें ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में ले जाया जाता है।
  • ASM में रखी जाने वाली प्रतिभूतियों को शॉर्टलिस्ट करने के मानदंड में निम्नलिखित पैरामीटर शामिल हैं:
    • उच्च निम्न भिन्नता
    • ग्राहक एकाग्रता
    • निकट-से-निकट मूल्य परिवर्तन
    • बाजार पूंजीकरण
    • वॉल्यूम भिन्नता
    • वितरण प्रतिशत
    • अद्वितीय पैन की संख्या
    • मूल्य से आय (पीई) अनुपात

ASM

  • जब ASM के तहत रखा जाता है, तो संपूर्ण ट्रेडेड वैल्यू मार्जिन के रूप में ब्लॉक हो जाएगी, यानी इंट्राडे लीवरेज नहीं दिया जाता है।
  • एएसएम के तहत शेयरों को गिरवी नहीं रखा जा सकता है
  • एएसएम के तहत स्टॉक रखे जाने पर कॉर्पोरेट कार्रवाइयां, जैसे बोनस और लाभांश प्रभावित नहीं होते हैं।
  • हालांकि, अगर किसी व्यक्ति ने एएसएम के तहत स्थानांतरित किए गए स्टॉक को पहले ही गिरवी रख दिया है, तो वे उस स्टॉक के लिए संपार्श्विक मार्जिन प्राप्त करना बंद कर देंगे। 
  • ऐसे मामले में, एएसएम से बाहर निकाले जाने तक स्टॉक को गिरवी नहीं रखा जा सकता है या बिना संपार्श्विक के रखा जा सकता है।
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