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CBDT ने DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिए एंजेल टैक्स को सरल बनाया

प्रारंभिक परीक्षा- समसामयिकी, CBDT, DPIIT, एंजेल टैक्स
मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन, पेपर-3

संदर्भ-

  • अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को जारी एक निर्देश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बजट 2023-24 में संशोधित एंजेल टैक्स प्रावधानों के लिए ‘उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग’ (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की जांच नहीं करने का निर्देश दिया है।

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मुख्य बिंदु-

  • कर विभाग का यह स्पष्टीकरण कई स्टार्टअप कंपनियों द्वारा एंजेल टैक्स के लिए जांच नोटिस प्राप्त होने के बाद चिंता व्यक्त करने के बाद आया है।
  • CBDT सर्कुलर में कहा गया है, ''CASS (Computer-Assisted Scrutiny Selection) के तहत स्टार्टअप्स के जांच के मामले सामने आए हैं।'' 
  • इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जा रहा है कि ऐसी स्टार्टअप कंपनियों की, जिन्हें DPIIT द्वारा मान्यता दी गई है, उनके  मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 

प्रावधान-

  •  वित्त अधिनियम, 2023, धारा 56(2) (VIIb) में संशोधन कर 'निवासी होना' शब्द हटा दिया गया है और यह 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा।
  • आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viib) सहित कई मुद्दों से जुड़े स्टार्टअप्स के जांच मामलों के लिए एक समान निर्देश जारी किया गया है।
  • ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को, जिन्हें अधिनियम की धारा 56 (2) (viib) की प्रयोज्यता के एकल मुद्दे पर जांच के लिए चुना गया है, धारा 143 के तहत कार्यवाही के दौरान मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा ऐसे मुद्दों पर कोई सत्यापन नहीं किया जाएगा। 
  • अधिनियम की धारा 147/143(2) के तहत इस मुद्दे पर ऐसी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कंपनियों के तर्क को संक्षेप में स्वीकार किया जाएगा। 
  • हालाँकि, CBDT ने कहा, यदि किसी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को एंजेल टैक्स सहित अन्य मुद्दों के साथ जांच के लिए चुना जाता है, तो एंजेल टैक्स को छोड़कर अन्य मुद्दों पर उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

एंजेल टैक्स-

  • एंजेल टैक्स तब लगाया जाता है, जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है। 
  • पहले, यह केवल एक निवासी निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाता था।
  • जबकि, वित्त अधिनियम 2023 में 1 अप्रैल, 2024 से अनिवासी निवेशकों के लिए भी एंजेल टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है।

समीक्षा-

  • विशेषज्ञों के अनुसार, यह सर्कुलर पंजीकृत स्टार्ट अप पर एंजेल टैक्स की प्रयोज्यता के संबंध में बहुत जरूरी स्पष्टता प्रदान करता है और यह सभी फील्ड अधिकारियों के लिए प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। 
  • CBDT सर्कुलर से स्पष्ट है कि DPIIT के साथ पंजीकृत स्टार्टअप और जिनके मामले को एंजेल टैक्स के मुद्दों के लिए उठाया गया है, वे किसी भी मूल्यांकन कार्यवाही के अधीन नहीं होंगे और एओ(AO) ऐसे स्टार्टअप क्लीन चिट देने के लिए बाध्य होगा। 
  • वित्त अधिनियम, 2023 ने आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) में संशोधन कर एंजेल टैक्स में संशोधन किया था, ताकि फर्म के शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर एक करीबी कंपनी के शेयरों की सदस्यता के माध्यम से बेहिसाब धन के उत्पादन और उपयोग को रोका जा सके। 
  • प्रावधान में कहा गया था कि जब एक असूचीबद्ध कंपनी, जैसे कि स्टार्ट-अप, शेयर जारी करने के लिए किसी निवासी से इक्विटी निवेश प्राप्त करती है जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, तो इसे स्टार्ट-अप के लिए आय के रूप में गिना जाएगा और यह एंजेल टैक्स के अधीन होगा। 
  • नवीनतम संशोधन में  सरकार ने इस दायरे में विदेशी निवेशकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। 
  • किंतु अब DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को एंजेल टैक्स लेवी से बाहर कर दिया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न-

प्रश्न- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

  1. CBDT की स्थापना 1963में हुई थी।
  2. यह अपना रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देती है ।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर- (a) 

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न-

प्रश्न- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा ‘उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग’ (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स में किए गए सुधार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। समीक्षा करें।

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