इतिहास:

- विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था।
- इस आयोग को चार्टर एक्ट, 1833 के तहत अधिकार प्राप्त थे।
विशेषताएँ:
- यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है।
- इसका उद्देश्य समाज में न्याय सुनिश्चित करना और विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना है।
- विधि आयोग कानूनी विषयों पर शोध करता है और विचारार्थ विषयों (Terms of Reference) के आधार पर सिफारिशें प्रदान करता है।
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