संवैधानिक स्थिति:

- अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय।
संरचना:
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य।
- कार्यकाल: 3 वर्ष, अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए पात्र।
प्रमुख कार्य:
- अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच एवं निगरानी।
- अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों से वंचित करने संबंधी शिकायतों की जांच।
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