गठन और स्वायत्तता:

- स्थापना: 2021 में भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से।
- विभाग: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के तहत कार्य करता है।
- स्वायत्तता: कार्यकारी और वित्तीय रूप से स्वतंत्र निकाय।
- संरचना
- सदस्य: 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य।
- सहायता: भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा संचालित सचिवालय।
- प्रतिनिधित्व: राज्य सरकार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत आदि से विशेषज्ञों की भागीदारी।
- उद्देश्य:
- समान, समावेशी और विश्वसनीय क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- साझा और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां:
- विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों की वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएँ तैयार करने में सहयोग।
- सिविल सेवाओं की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।
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