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दृष्टिबाधितों की मदद के लिए खाद्य लेबल पर क्यूआर कोड

प्रारंभिक परीक्षा – खाद्य लेबल पर क्यूआर कोड (QR code on food label)
मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन, पेपर-3

चर्चा में क्यों

 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को उत्पाद के लेबल पर क्यूआर कोड सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी।

QR-code

प्रमुख बिंदु 

  • उत्पाद लेबल पर क्यूआर कोड में पोषण संबंधी जानकारी, एलर्जी, विनिर्माण तिथि सहित उत्पाद के बारे में व्यापक विवरण, एलर्जेन चेतावनी और ग्राहक पूछताछ के लिए संपर्क की जानकारी भी शामिल होगी।
  • फूड क्यूआर कोड वह है, जो किसी खाद्य उत्पाद के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे दृष्टिबाधित लोगों को खरीदने से पहले निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
  • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों जैसे विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।
  • FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के तहत खाद्य उत्पादों के लेबल पर शामिल की जाने वाली जानकारी को व्यापक रूप से रेखांकित किया गया है।
  • इस जानकारी में उत्पाद का नाम, पोषण संबंधी तथ्य, शाकाहारी/मांसाहारी लोगो, घटक सूचियाँ(ingredient lists), एलर्जेन चेतावनियाँ और अन्य उत्पाद विशिष्ट लेबलिंग जानकारियाँ शामिल हैं।
  • विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 विकलांग व्यक्तियों के इन अधिकारों और जरूरतों को मान्यता देता है, जिससे विकलांग व्यक्तियों तक सूचना की पहुंच और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों को बढ़ावा दिया जा सके।
  • किसी भी सूचना तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है एवं खाद्य उत्पादों को इस तरह से लेबल किया जाए कि दृष्टिबाधित लोगों सहित सभी उपभोक्ताओं तक  इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।
  • इसलिए उत्पादों के लेबल पर त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response) (QR) कोड के माध्यम से सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए । 
  • इन क्यूआर कोड में उत्पाद के बारे में व्यापक विवरण शामिल होना चाहिए, जिसमें सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, एलर्जी, विनिर्माण तिथि, तिथि से पहले / समाप्ति / उपयोग की सर्वोत्तम तिथि, एलर्जेन चेतावनी और ग्राहक पूछताछ के लिए संपर्क जानकारी शामिल हो ।
  • खाद्य नियामक का यह निर्णय मई, 2023  में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक कानूनी मामले के बीच आया है।
  • खाद्य उत्पादों के अलावा अदालत में जनहित याचिका (पीआईएल) में सभी औषधीय उत्पादों पर क्यूआर कोड की मांग की गई है ताकि उन्हें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जा सके।
  • नई परिभाषा के अनुसार, कोई व्यक्ति जो तीन मीटर की दूरी से उंगलियां नहीं गिन सकता उसे दृष्टिहीन माना जाएगा जबकि 1976 में अपनाई गई परिभाषा में यह दूरी छह मीटर की थी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

  • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006  के तहत स्थापित किया गया।
  • यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
  • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना 5 सितंबर 2008 को किया गया।
  • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में है।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 

  1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है।
  2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण गृह  मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
  3. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना 5 सितंबर 2008 को किया गया।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

 (a) केवल एक  

(b) केवल दो 

(c) सभी तीन  

(d) कोई भी नहीं 

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।

स्रोत:the hindu

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