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52वीं जीएसटी परिषद की बैठक

प्रारंभिक परीक्षा 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक
मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन, पेपर-2,3  

चर्चा में क्यों

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 07 अक्टूबर 2023 को 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई।

GST-Council

प्रमुख बिंदु 

52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं जो निम्नलिखित हैं: 

  • जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता एवं आयु के संबंध में संशोधन की सिफारिश की।
  • जीएसटी परिषद ने मोटे अनाज के आटे को पाउडर के रूप में तैयार करने और खुले रूप में बेचने पर वजन में कम से कम 70% मोटे अनाज होने पर शून्य दर और पहले से पैक व लेबल किए गए रूप में बेचने पर 5% दर की सिफारिश किया।
  • जीएसटी परिषद ने मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की है।
  • जीएसटी परिषद ने गन्ना किसानों को राहत देने के लिए गुड़ पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की है, ताकि बकाया राशि का तेजी से भुगतान किया जा सके और पशु चारा निर्माण की लागत कम की जा सके।
  • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी परिषद ने विदेशी ध्वज वाले विदेशी जहाज़ को तटीय मार्ग में परिवर्तन करने पर सशर्त और सीमित अवधि के आईजीएसटी छूट की सिफारिश की।
  • जीएसटी परिषद ने जीएसटी की टैक्स दरों में बदलाव, व्यापार की सुविधा के उपायों और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों से संबंधित सिफारिशें भी कीं।
  • जीएसटी परिषद ने विदेशी ध्वज वाले विदेशी जहाज को तटीय मार्ग में परिवर्तित होने पर सशर्त आईजीएसटी छूट की सिफारिश की है, यदि यह छह महीने में विदेश जाने वाले जहाज में परिवर्तित हो जाता है।
  • जीएसटी परिषद ने मानव उपभोग के लिए अल्कोहल शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से बाहर रखने की सिफारिश की है।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243जी और 243डब्ल्यू के तहत पंचायत/नगर पालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य के संबंध में केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों को शुद्ध और समग्र सेवाओं को छूट देती है। जीएसटी परिषद ने मौजूदा छूट प्रविष्टियों को बिना किसी बदलाव के बरकरार रखने की सिफारिश की है।
  •  जीएसटी परिषद ने सरकारी प्राधिकरणों को आपूर्ति की जाने वाली जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्लम सुधार और उन्नयन की सेवाओं को छूट देने की भी सिफारिश की है।

जीएसटी परिषद :

  • यह अनुच्छेद 279A (101 संविधान संशोधन अधिनियम, 2016) के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
  •  जीएसटी परिषद का प्रमुख कार्य जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करना है ।
  • संविधान में नया अनुच्छेद 279A जोड़कर GST परिषद का गठन किया गया।
  • 12 सितंबर 2016 को GST परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी।
  • जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त राजस्व के प्रभारी) एवं राज्यों के वित्त या कर मंत्री या वे जिन्हें नामित राज्य शामिल करें, सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
  • यह परिषद संघ/राज्य/क्षेत्रीय निकाय द्वारा लगाए जाने वाले करों, उपकरों तथा अधिभारों के GST में सम्मिलन या छूट के संदर्भ में सिफारिशें देती है।

प्रश्न:  निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 

  1. यह अनुच्छेद 278A (101 संविधान संशोधन अधिनियम, 2016) के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
  2. 52वीं जीएसटी परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता एवं आयु के संबंध में संशोधन की सिफारिश की।
  3. 12 सितंबर 2018 को GST परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी।

 उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

 (a) केवल एक   

(b) केवल दो 

(c) सभी तीन  

(d) कोई भी नहीं 

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न : जीएसटी परिषद क्या है ? जीएसटी परिषद के महत्त्वपूर्ण कार्यों की विवेचना कीजिए।

 स्रोत: पीआईबी

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