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अब तक की सबसे भारी मात्रा में एलएसडी बरामद 

प्रारंभिक परीक्षा – एलएसडी
मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन प्रश्नप्रत्र 2 – स्वास्थ्य से जुड़े विषय

चर्चा में क्यों?

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अनुसार पिछले दो दशकों में साइकेडेलिक ड्रग एलएसडी की सबसे बड़ी जब्ती की गई है और एक सिंडिकेट के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके अमेरिका, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे देशों से संबंध हैं।

एनसीबी के अनुसार एलएसडी के 14,961 ब्लाट और 2.23 किलोग्राम आयातित क्यूरेटेड मारिजुआना जब्त किया गया।

एलएसडी क्या है?

लिसेर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड (एलएसडी) एक शक्तिशाली मादक पदार्थ है जिसमें मादक पदार्थ के रूप में दुरुपयोग की उच्च क्षमता है और वर्तमान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका कोई स्वीकृत चिकित्सा उपयोग नहीं है।

आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है?

इसे एसिड, ब्लोटर एसिड, डॉट्स, मेलो येलो, विंडो पेन आदि के नाम से इसके अवैध कारोबारी और नशा करने वाले लोग बेचते/खरीदते हैं। 

इसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है?

एलएसडी संतृप्त कागज (उदाहरण के लिए, ब्लॉटर पेपर के चौकोर टुकड़ों में विभाजित, प्रत्येक चौकोर टुकड़ा एक खुराक होता है), टैबलेट या "माइक्रो डॉट्स", संतृप्त चीनी क्यूब्स, तरल आदि में उपलब्ध है। 

इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

इसे लेने के बाद फैली हुई पुतलियाँ, शरीर का उच्च तापमान, हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि, पसीना, भूख न लगना, नींद न आना, मुँह सूखना और कंपकंपी आदि लक्षण दिखने लगते हैं। प्रभाव में रहते हुए, व्यक्ति को प्रभावित गहराई और समय की धारणा से पीड़ित हो सकता है: वस्तुओं के आकार और प्रकार, रंगों, ध्वनि, स्पर्श और व्यक्ति के अपने शरीर की छवि की विकृत अवधारणा भी बनने लगती है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) क्या है? 

  • स्वापक औषधियों (नारकोटिक ड्रग्स) और मन: प्रभावी (साइकोट्रोपिक) पदार्थों के संबंध में राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निदेशक सिद्धांतों पर आधारित है, जो राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देती है। 
  • इस संवैधानिक प्रावधान से निकलने वाले विषय पर सरकार की नीति भी इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा निर्देशित होती है।
  • भारत नारकोटिक ड्रग्स 1961 पर एकल कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसे 1972 के प्रोटोकॉल, साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध ट्रैफिक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988 द्वारा संशोधित किया गया है।
  • व्यापक विधायी नीति तीन केंद्रीय अधिनियमों में निहित है, अर्थात मादक पदार्थ एवं प्रसाधन अधिनियम (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट), 1940, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, और स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थों में अवैध ट्रैफ़िक की रोकथाम अधिनियम, 1988 (द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988)। 

गठन:

  • स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, जो 14 नवंबर, 1985 से प्रभावी है, में इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया है।
  • इस प्रावधान की उपस्थिति में, भारत सरकार ने 17 मार्च, 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया। 

ब्यूरो, केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित के संबंध में उपाय करने हेतु प्रयोग करना है:

  • एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रवर्तन प्रावधानों के संबंध में किसी अन्य कानून के तहत विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा कार्रवाई का समन्वय।
  • विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल के तहत अवैध यातायात के खिलाफ उपायों के संबंध में दायित्व का कार्यान्वयन जो वर्तमान में लागू है या जिसे भविष्य में भारत द्वारा अनुसमर्थित या स्वीकार किया जा सकता है।
  • विदेशों में संबंधित अधिकारियों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों को इन दवाओं और पदार्थों में अवैध यातायात की रोकथाम और दमन के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई की सुविधा के लिए सहायता।
  • नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई का समन्वय।
    • नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। यह अपने क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एक प्रवर्तन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। 
    • अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना में क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। 
    • अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इंफाल, मंदसौर, मदुरै, मंडी, रायपुर, रांची और कोच्चि में स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। 
    • क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की बरामदगी से संबंधित डेटा एकत्र और विश्लेषण करते हैं, अध्ययन के रुझान, तौर-तरीके, खुफिया जानकारी एकत्र और प्रसारित करते हैं और सीमा शुल्क, राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकट सहयोग में कार्य करते हैं।
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