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कर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

  • डॉ. मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की।

epfo

प्रमुख बिंदु:

  • वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीबीटी ने सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है।
  • केंद्र सरकार द्वारा ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने के बाद बाद ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT, EPF):

  • यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। 
  • यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
  • इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी।

कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund - EPF):

  • यह भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है।
  • इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित किया जाता है।
  • यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत कार्य करती है।

मुख्य विशेषताएँ:

  • EPF एक अनिवार्य बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं।
  • नौकरी के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
  • ब्याज दर सरकार द्वारा तय की जाती है, और EPFO इसे हर साल घोषित करता है।
  • आवश्यकता पड़ने पर आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए EPF की प्रस्तावित ब्याज दर क्या है?

(a) 7.5%

(b) 8.1%

(c) 8.25%

(d) 9%

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