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केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत लगभग 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (Centralised Pension Payment System : CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की विशेषताएँ 

  • यह प्रणाली पेंशनभोगियों को देश भर में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन संवितरण को सक्षम बनाती है।
  • यह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित होने अथवा बैंक या शाखा बदलने के बाद भी पूरे भारत में पेंशन का संवितरण सुनिश्चित करेगा। 
  • यह उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।
  • यह सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation : EPFO) की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना ‘सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम (CITES 2.01)’ के हिस्से के रूप में 1 जनवरी, 2025 से शुरू की जाएगी। 
  • इसके तहत पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी। 
  • ई.पी.एफ.ओ. के अनुसार, नई प्रणाली के लागू होने से पेंशन वितरण लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

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