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जीएसटी संग्रह में 12.7% की वृद्धि

प्रारंभिक परीक्षा – जीएसटी, जीएसटी परिषद
मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन प्रश्नप्रत्र 3 – भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों का संग्रहण

सन्दर्भ

  • हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएटी) संग्रह बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 
  • इससे पहले जनवरी 2023 में जीएसटी संग्रह लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपये आंका गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • जनवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में जनवरी 2022 के 1,40,986 करोड़ रूपए की तुलना में 12.7% की वृद्धि हुयी है।
  • यह लगातार 11 वां महीना है, जब जीएसटी राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।
  • दिसंबर 2022 में जीएसटी संग्रह (GST Collection) लगभग 1.49 लाख करोड़ रुपये था।
  • जीएसटी संग्रह के लिहाज से जनवरी 2023 दूसरा सबसे सफल महीना है, इसके ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2022 में (1.68 लाख करोड़ रुपये) हुआ था। 
  • अप्रैल 2022 और जनवरी 2023 के बीच कुल जीएसटी राजस्व 14.9 लाख करोड़ रुपये है, जो 2021-22 की समान अवधि की तुलना में 23.1% अधिक है।

जीएसटी
GST

  • वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत में 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है।
  • जीएसटी के लागू होने से केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों की जगह पर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली लागू हो गयी है।
  • जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्द्धित कर, सेवा कर, जैसे अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है।
  • वस्तुओं के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर आरोपित होता है।
  • यह एक गंतव्य आधारित कर है, इसे निर्माता राज्य की जगह पर, उस राज्य में वसूला जाता है, जहां माल बेचा जाता है।

जीएसटी परिषद

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 भारत के राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच के रूप में जीएसटी परिषद का गठन करने की शक्ति देता है।
  • जीएसटी परिषद में शामिल होते हैं -
    • केंद्रीय वित्त मंत्री - अध्यक्ष
    • केंद्रीय राज्य मंत्री - सदस्य
    • वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री - सदस्य
  • जीएसटी परिषद, जीएसटी पर संघ और राज्यों को सिफारिशें करने के लिए एक शीर्ष समिति है।
  • जीएसटी परिषद में निर्णय कम से कम तीन-चौथाई मतों के बहुमत से लिए जाते हैं।
  • कुल डाले गए वोटों का एक-तिहाई भार केंद्र सरकार के पास होता है और सभी राज्यों के पास संयुक्त रूप से कुल डाले गए वोटों का दो-तिहाई भार होता है।
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