भारतीय चुनाव प्रणाली में Postal Ballot ऐसी मतदान पद्धति है जिसमें पात्र मतदाता मतदान केंद्र पर उपस्थित हुए बिना, डाक अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माध्यम से अपना मत भेज सकते हैं। यह प्रणाली उन मतदाताओं को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करती है जो विशेष परिस्थितियों के कारण मतदान केंद्र तक नहीं पहुँच पाते। यह भारत के चुनावी ढांचे को समावेशी, सुविधाजनक और लोकतांत्रिक बनाता है।

Postal Ballot क्या है?
- Postal Ballot वह मतपत्र है जिसे डाक के माध्यम से भेजकर मतदान किया जाता है।
- मतदाता बैलेट पेपर प्राप्त करता है, उस पर अपनी पसंद दर्ज करता है, उसे सील करता है और वापस Returning Officer को भेज देता है।
कानूनी आधार
Postal Ballot की व्यवस्था निम्न के अंतर्गत की गई है:
- Representation of the People Act, 1951 (RPA 1951)
- Conduct of Election Rules, 1961 (Rule 23–27)
- चुनाव आयोग की अधिसूचनाएँ तथा संशोधन
कौन कर सकता है Postal Ballot का उपयोग?
- Service Voters
- सशस्त्र बल (Army, Navy, Air Force)
- Central Armed Police Forces
- भारत के मिशनों/दूतावासों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी
- चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी
- मतदान अधिकारी
- पुलिस व सुरक्षा बल
- पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी की टीम
- ‘Absentee Voters’ श्रेणी
- 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक
- PwD (दिव्यांग)
- गर्भवती महिलाएँ / गंभीर रोगी
- कोविड जैसी आपात स्थिति वाले लोग
→ ये Form 12D भरकर “Vote from Home” विकल्प भी चुन सकते हैं।
- अंडरट्रायल कैदी (जो दोषसिद्ध नहीं हुए)
- आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी
- रेलवे
- स्वास्थ्य सेवा
- फायर ब्रिगेड
- पोस्टल सेवा
- दूरसंचार आदि (ECI अधिसूचना के अनुसार)
Postal Ballot कैसे काम करता है?
चरण 1: आवेदन
- पात्र मतदाता Form 12 / 12D जमा करता है।
चरण 2: स्वीकृति
- Returning Officer आवेदन की जाँच कर Postal Ballot जारी करता है।
चरण 3: बैलेट भेजना
- मतदाता को भेजा जाता है:
- बैलेट पेपर
- गुप्त लिफाफा (Inner Envelope)
- घोषणा प्रपत्र (Declaration Form)
- बाहरी लिफाफा (Outer Envelope)
चरण 4: मत दर्ज करना
- मतदाता अपना वोट भरता है, घोषणा फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है और लिफाफा सील करता है।
चरण 5: वापसी
- डाक से अथवा खुद जमा करके बैलेट Returning Officer तक पहुँचाता है।
चरण 6: गिनती
मतगणना के दिन सबसे पहले Postal Ballots गिने जाते हैं।
ETPBS – आधुनिक डाक मतदान प्रणाली
ECI ने सेवा मतदाताओं के लिए
Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS) शुरू किया है:
- बैलेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है
- मतदाता उसे प्रिंट कर वोट देता है
- डाक से वापस भेजता है
- समय, लागत और सुरक्षा में सुधार
यह भारत की सबसे उन्नत चुनावी तकनीकों में से एक है।
Postal Ballot का महत्व (Significance)
- समावेशी लोकतंत्र:-जो मतदाता केंद्र तक नहीं पहुँच सकते—जैसे सैनिक, बुजुर्ग, विकलांग—उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है।
- मतदान प्रतिशत में वृद्धि:-अत्यधिक व्यस्त व असमर्थ मतदाता भी चुनाव में भाग ले सकते हैं।
- संविधान के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Article 326) की रक्षा:-हर नागरिक को भागीदारी का अवसर।
- महामारी/आपदा स्थितियों में अत्यंत उपयोगी:-COVID-19 के दौरान इसका उपयोग व्यापक रूप से बढ़ा।
समस्याएँ और चुनौतियाँ (Issues & Challenges)
- डाक में देरी — मतपत्र समय पर न पहुँचना
- गोपनीयता व सुरक्षा — गलत सहायता/दबाव की आशंका
- फर्जीवाड़ा की संभावना — पहचान सत्यापन चुनौतियाँ
- उच्च प्रशासनिक बोझ — अतिरिक्त कर्मी, दस्तावेज, सत्यापन
- प्रवासी मजदूर व NRI को सुविधा का अभाव — बड़ी चुनावी आबादी वंचित
सुधार और आगे की राह (Reforms Needed)
- Remote Voting / Digital Voting तकनीक
- प्रवासी मजदूर और NRI भी वोट दे सकें।
- ETPBS का विस्तार
- अधिक श्रेणियों को शामिल किया जाए।
- डाक और लॉजिस्टिक ढांचे को सुदृढ़ करना
- ट्रैकिंग प्रणाली
- तेज वितरण
- गोपनीयता संरक्षण तंत्र
- सीलिंग, हस्ताक्षर सत्यापन, CCTV निगरानी
- मतदाता जागरूकता अभियान
- प्रक्रिया, समय सीमा और नियमों की जानकारी