हाल ही में, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लकड़ी, बांस और अन्य वनोपजों के लिये ‘नेशनल ट्रांज़िट पास सिस्टम’ की शुरुआत की गई है। प्रारम्भ में, इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया जाएगा।
- इसके लिये आवेदक को इस प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद ट्रांज़िट पास के लिये आवेदन किया जा सकता है।
- यह ऑनलाइन आवेदन सम्बंधित रेंज के वन कार्यालय में किया जाएगा, तत्पश्चात राज्य द्वारा विशिष्ट प्रक्रिया के तहत सत्यापन करने के पश्चात ट्रांज़िट पास जारी कर दिया जाएगा। आवेदक को पास जारी होने पर संदेश प्राप्त होगा, इसके बाद वह पारगमन पास को डाउनलोड कर सकता है।
- इस प्रणाली से ट्रांज़िट पास निर्गमन की प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। साथ ही, इस प्रणाली द्वारा जारी किया गया पारगमन पास सम्पूर्ण भारत में मान्य होगा, जिससे वन की उपज के निर्बाध आवागमन में वृद्धि होगी।
- यह प्रणाली निजी या सरकारी भूमि से वन उत्पादों के पारगमन सम्बंधी रिकॉर्ड और उनकी निगरानी रखने में सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, यह प्रणाली वन कार्यालयों में बिना जाए ऑनलाइन परमिट जारी करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे व्यापार सुगमता की अवधारणा को प्रोत्साहन मिलेगा।