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बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन

प्रारंभिक परीक्षा- समसामयिकी, बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन, प्रोज्यूमर
मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन, पेपर-3, ऊर्जा

संदर्भ-

22 फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार ने बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

Electricity

प्रमुख संशोधन-

1. रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना करने में आसानी और तेजी-

  • उपभोक्ताओं के परिसर में रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम स्थापित करने में आसानी और तेजी लाने के लिए निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं;
    • 10 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों को तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता से छूट दी गई है। 
    • 10 किलोवाट से अधिक क्षमता की प्रणालियों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन को पूरा करने की समयसीमा 20 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। 
    • अध्ययन निर्धारित समय में पूरा नहीं होने पर प्रणाली को अनुमोदित माना जाएगा।
    • किलोवाट क्षमता तक की रूफटॉप सोलर पीवी प्रणालियों के वितरण का काम वितरण कंपनीयां अपनी लागत पर करेंगी।
    • वितरण लाइसेंसधारकों के लिए रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम चालू करने की समयसीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है।

2. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग से कनेक्शन-

  • उपभोक्ता इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।
  • यह देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य को हासिल करने के अनुरूप है।

3. नए कनेक्शन और मौजूदा कनेक्शन में तेजी से बदलाव किए जाएंगे-

  • नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लगने वाली समयावधि महानगरीय क्षेत्रों में 7 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी गई है।
  • अन्य नगर निगम क्षेत्रों में यह समयावधि 15 दिन से घटाकर 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। 
  • पहाड़ी इलाकों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नए कनेक्शन या मौजूदा कनेक्शन में बदलाव के लिए समयावधि 30 दिन ही रहेगी।

4. आवासीय कॉलोनियों और फ्लैटों के उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिकार-

  • उपभोक्ताओं को चयन की सुविधा देने और मीटरिंग एवं बिलिंग में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नियमों में प्रावधान किए गए हैं।
  • निम्नलिखित स्थानों पर रहने वाले मकान मालिकों के पास या तो व्यक्तिगत कनेक्शन या पूरे परिसर के लिए एकल-बिंदु कनेक्शन चुनने का विकल्प होगा; 
    • सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी
    • बहुमंजिला इमारत
    • आवासीय कॉलोनी आदि 
  • इस विकल्प का प्रयोग वितरण कंपनी द्वारा कराए जाने वाले पारदर्शी मतदान पर आधारित होगा।
  • एकल-बिंदु कनेक्शन के माध्यम से बिजली पाने वाले उपभोक्ताओं और व्यक्तिगत कनेक्शन का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले टैरिफ में भी समानता लाई गई है।
  • उपभोक्ताओं से मीटर और बिल का संग्रहण अलग से किया जाएगा;
    1. वितरण लाइसेंसधारक से प्राप्त व्यक्तिगत बिजली की खपत।
    2. आवासीय संघ द्वारा आपूर्ति की गई बैकअप बिजली की व्यक्तिगत खपत।
    3. ऐसे आवासीय संघों के कॉमन एरिया के लिए बिजली की खपतजो वितरण लाइसेंसधारक से प्राप्त की जाती है।

5. शिकायतों के मामलों में अतिरिक्त मीटर की आवश्यक सुविधा-

  • उपभोक्ता मीटर रीडिंग के वास्तविक बिजली खपत के अनुरूप नहीं होने की शिकायत करते हैं, तो-
    • वितरण लाइसेंसधारक को शिकायत मिलने की तिथि से 5 दिनों के भीतर एक अतिरिक्त मीटर लगाना आवश्यक है। 
    • अतिरिक्त मीटर का उपयोग न्यूनतम तीन महीने की अवधि के खपत को जांचने के लिए किया जाएगा।
    • इस प्रकार उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया जाएगा और बिलिंग में सटीकता सुनिश्चित की जाएगी।

लाभ-

  • ये संशोधन नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करेंगे। 
  • यह रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। 
  • संशोधन बहुमंजिला फ्लैटों में रहने वाले उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन का प्रकार चुनने की सुविधा प्रदान करते हैं।
  • आवासीय सोसायटियों में कॉमन एरिया और बैक-अप जनरेटर के लिए अलग बिलिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। 
  • उपभोक्ताओं की शिकायतों पर बिजली की खपत को जांचने के लिए वितरण कंपनी द्वारा चेक मीटर लगाए जाने का प्रावधान किया गया है।
  • ये नियम प्रोज्यूमर द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए सहायता प्रदान करते हैं।
  • प्रोज्यूमर ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो उपभोग और उत्पादन दोनों करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न-

प्रश्न- हाल ही में बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन कर नए कनेक्शन और मौजूदा कनेक्शन में तेजी से बदलाव लाने के लिए निम्नलिखित मे से कय परवधन किए गए हैं?

  1. नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लगने वाली समयावधि महानगरीय क्षेत्रों में 7 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी गई है।
  2. अन्य नगर निगम क्षेत्रों में यह समयावधि 15 दिन से घटाकर 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। 
  3. पहाड़ी इलाकों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नए कनेक्शन या मौजूदा कनेक्शन में बदलाव के लिए समयावधि 30 दिन ही रहेगी।

नीचे दिए गए कूट कि सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर- (d)

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न-

प्रश्न- हाल ही में बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में किया गया संशोधन किस प्रकार भारत वर्ष, 2070 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोगी होगा? विवेचना कीजिए।

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