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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311

चर्चा में क्यों 

  • जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने अनुच्छेद 311 के तहत "राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने" के लिए कश्मीर के 6 सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया
  • इनमें 5 पुलिस कांस्टेबल और 1 शिक्षक शामिल है 
  • ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा संचालित नार्को-टेरर नेटवर्क में शामिल थे।

अनुच्छेद 311

  • यह अनुच्छेद संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी से सम्बंधित है 
  • यह सरकार को कर्मचारियों को उनके आचरण की जांच का आदेश दिए बिना या उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना बर्खास्त करने की अनुमति देता है 

अनुच्छेद 311 किन लोगों पर लागू होता है 

  • अखिल भारतीय सेवा
  • संघ की सिविल सेवा
  • किसी राज्य की सिविल सेवा 
  • संघ या किसी राज्य के अधीन कोई सिविल पद 

अनुच्छेद 311 (1) 

  • किसी व्यक्ति को जो अखिल भारतीय सेवा या संघ की सिविल सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है उसे, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या पद से हटाया नहीं जाएगा

अनुच्छेद 311 (2)

  • कोई व्यक्ति जो अखिल भारतीय सेवा या संघ की सिविल सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है को ऐसी जाँच के बाद ही पद से हटाया या रैंक में कमी की जाएगी, जिसमें उसे अपने विरुद्ध लगे आरोपों की सूचना दी गई हो तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया हो

अनुच्छेद 311 (2) कब लागू नहीं होगा  

  • 311(2)(a) -  जब किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पद से हटाया या रैंक में अवनत किया जाये, जिसके लिए उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया हो 
  • 311(2)(b) - जब किसी व्यक्ति को पद से हटाने या बर्खास्त करने या  रैंक में अवनत करने वाले प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि किसी कारण से व्यावहारिक रूप से ऐसी जाँच करना उचित नहीं है
  • प्राधिकारी द्वारा उस कारण को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए 
  • 311(2) (c) – जब राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह समाधान हो जाये, कि ऐसी जाँच करना राज्य की सुरक्षा के हित में उचित नहीं है।

प्रश्न – निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी से सम्बंधित है ?

(a) अनुच्छेद 308

(b) अनुच्छेद 309

(c) अनुच्छेद 311

(d) अनुच्छेद 315

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