हाल ही में, भारत सरकार ने ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा (ईबी-4) की शुरुआत की है। इसके तहत चीन के कारोबारी भारत में विशेष व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इन कार्यों में मशीनरी की स्थापना और उसे चालू करना भी शामिल है।
प्रमुख संबंधित बिंदु
- बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर जारी ताज़ा दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह ईबी-4 वीजा 1 जनवरी से लागू हो चुका है।
- इसके लिए आवेदकों को दूतावास जाने या किसी एजेंट की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पूरा आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
- इस वीजा को जारी होने में लगभग 45 से 50 दिन लगेंगे और इसके अंतर्गत भारत में छह महीने तक ठहरने की अनुमति दी जाएगी।
आवेदन के क्षेत्र
- ईबी-4 वीजा के माध्यम से स्थापना एवं कमीशनिंग, गुणवत्ता निरीक्षण व आवश्यक रखरखाव, उत्पादन कार्य, आईटी और ई.आर.पी. सिस्टम का विस्तार, प्रशिक्षण, सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विकास, संयंत्र की रूपरेखा व संचालन तथा वरिष्ठ प्रबंधन और अधिकारियों से जुड़ी गतिविधियों के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- ईबी-4 वीजा के अंतर्गत गतिविधियों के लिए चीनी नागरिकों को आमंत्रित करने वाली भारतीय कंपनियाँ, डी.पी.आई.आई.टी. की राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSDS) के पोर्टल https://www.nsws.gov.in/ पर जाकर ‘लॉगिन – बिजनेस यूजर लॉगिन’ विकल्प के माध्यम से अपना पंजीकरण कर आवेदन कर सकती हैं।
- साथ ही, आवेदक https://indianvisaonline.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध ‘ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा ई-वीजा’ अनुभाग में जाकर ईबी-4 वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ सभी अनिवार्य सहायक दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा।