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आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिये ‘आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ (Essential Services Maintenance Act- ASMA) की समयावधि को 6 माह के लिये बढ़ा दिया है।

आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा)

  • आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून,1968 भारतीय संसद द्वारा निर्मित एक कानून है, जिसका उद्देश्य कुछ महत्त्वपूर्ण सेवाओं (ऐसी सेवाएँ जिनके बाधित होने से सामान्य जन-जीवन प्रभावित होता है, जैसे-सार्वजानिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएँ) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
  • इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है। भारत में प्रत्येक राज्य का अपना अलग ‘आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ है।
  • एस्मा को जिस सेवा या विभाग पर लगाया जाता है उससे सम्बंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते अन्यथा हड़तालियों को 6 माह की कैद अथवा 250 रुपए का आर्थिक दंड अथवा दोनों हो सकते हैं।
  • इस अधिनियम में कुल 6 धाराएँ हैं। किसी अन्य कानून से टकराव की स्थिति में एस्मा को ही प्राथमिकता दी जाएगी। एक बार में एस्मा को अधिकतम 6 माह के लिये ही लागू (सार्वजानिक घोषणा के माध्यम से टीवी या रेडियो से) किया जा सकता है।
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