New
Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 8th June 2026, 6:30 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 1st June 2026, 5:30 PM English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 7th June 2026, 8:00 AM Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 8th June 2026, 6:30 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 1st June 2026, 5:30 PM English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 7th June 2026, 8:00 AM

वस्तु एवं सेवा कर परिषद

संदर्भ

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में  वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 53वीं बैठक सम्पन्न हुई है।

COUCIL

जीएसटी परिषद क्या है?

  • जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। 
  • 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पारित होने के परिणामस्वरूप जीएसटी व्यवस्था लागू की गई। 
  • राष्ट्रपति ने संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच के रूप में जीएसटी परिषद की स्थापना की। 
  • यह कानून 2017 में लागू हुआ और इसे भारत में मौजूदा कर ढांचे को सरल बनाने तथा इसे एक समान बनाने के प्रयास के रूप में देखा गया, जहां केंद्र और राज्य दोनों विभिन्न प्रकार के कर लगाते हैं।

परिषद की संरचना 

  • संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार, जीएसटी परिषद, जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा, में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: -
    • अध्यक्ष : केंद्रीय वित्त मंत्री - 
    • केंद्रीय सदस्य : केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त के प्रभारी 
    • राज्यों से सदस्य : सभी राज्यों के वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री

निर्णय प्रक्रिया 

  • अपनी बैठकों के दौरान, जीएसटी परिषद सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से निर्णय लेती है। 
  • जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाता है। 
  • जिसमें केंद्र को डाले गए कुल मतों का एक-तिहाई और राज्यों को डाले गए कुल मतों का दो-तिहाई भार दिया जाता है।

जीएसटी परिषद के कार्य 

  • जीएसटी मुद्दों पर सिफारिशें : परिषद वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देती है। अनुच्छेद 279A (4) के अनुसार, परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिशें करती है-
    • वे वस्तुएं और सेवाएं जिन्हें जीएसटी में शामिल किया जा सकता है या छूट दी जा सकती है।
    • मॉडल जीएसटी कानून, 
    • आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, सीमा, जीएसटी दरें निर्धारित करना,
    • प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विशेष दरें, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान आदि।
  • कर दरों का निर्धारण: यह किसी भी संशोधन या छूट सहित वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी की दरों पर निर्णय लेता है। 
  • विवाद समाधान : यह उन विवादों को संबोधित करता है, जो जीएसटी के संबंध में संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं। 
  • प्रशासनिक परिवर्तन : परिषद जीएसटी कार्यान्वयन की दक्षता में सुधार के लिए प्रशासनिक परिवर्तनों की सिफारिश कर सकती है। 
  • समीक्षा और संशोधन : आर्थिक वास्तविकताओं और नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप जीएसटी दरों और प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा करना। 






« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR