New
GS Foundation (P+M) - Delhi : 20th Nov., 11:30 AM Diwali Special Offer UPTO 75% + 10% Off, Valid Till : 22nd Oct., 2025 GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 03rd Nov., 11:00 AM Diwali Special Offer UPTO 75% + 10% Off, Valid Till : 22nd Oct. 2025 GS Foundation (P+M) - Delhi : 20th Nov., 11:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 03rd Nov., 11:00 AM

झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक, 2023 (Jharkhand Competitive Examination Bill, 2023)

प्रारंभिक परीक्षा – झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक, 2023
मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन, पेपर-

चर्चा में क्यों

झारखंड के राज्यपाल ने परीक्षा में नकल करने पर आजीवन कारावास के प्रावधान वाले विधेयक को 30 नवंबर 2023 को मंजूरी दी।

Examination-Bill

प्रमुख बिंदु 

  • यह विधेयक राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त 2023  को पारित किया गया था।
  • विधेयक का खंड 11 (2) परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में सवाल उठाने वाले उम्मीदवारों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने पर रोक लगाता है।
  • धारा 23 (1) ए और बी में ऐसे लोगों को बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी के गिरफ्तार करने का प्रावधान है।
  • विधेयक के खंड 13(1) के तहत भविष्य में कोई भी उम्मीदवार ऐसी विसंगतियों पर आवाज नहीं उठा सकता।
  • आरोपित व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले अनुसंधान पदाधिकारी को किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
  • इस अपराध के मामले का अनुसंधान डीएसपी से नीचे स्तर का पदाधिकारी नहीं करेंगे। जहां डीएसपी तैनात नहीं होंगे, वहां एसपी स्तर के पदाधिकारी अनुसंधान करेंगे।
  • इस मामले में सुनवाई के लिए राज्य सरकार झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विशेष न्यायालय का गठन करेगी।

विधेयक का उद्देश्य :

  • यह विधेयक छात्रों के हितों के अनुकूल है।
  • हर परीक्षा  में पारदर्शिता लाना ताकि राज्य के नौजवानों का भविष्य बेहतर हो सके।
  • कदाचार को हर स्तर पर समाप्त करना।
  • कदाचार प्रश्नपत्र लीक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
  • यह विधेयक सभी संस्थाओं पर प्रश्नपत्र लीक होने एवं नकल के सही तरीकों पर रोक लगता है।

विधेयक में सजा के प्रावधान:

  • नकल करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर तीन साल की सजा एवं पांच लाख जुर्माना।
  • नकल करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर सात वर्ष सज़ा एवं 10 लाख जुर्माना।
  • व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन के लिए अनुबंधित या प्रबंध तंत्र से षड्यंत्र करने पर 10 साल सजा एवं 10 करोड़ का जुर्माना।
  • परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लूटने, चोरी करने या ओएमआर शीट नष्ट करने पर 10 साल सजा और दो करोड़ रुपए जुर्माना है।
  • संगठित अपराध में परीक्षा प्राधिकरण के साथ षड़यंत्र करने पर दस साल सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना है।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 

  1. झारखंड के राज्यपाल ने परीक्षा में नकल करने पर आजीवन कारावास के प्रावधान वाले विधेयक को 30 नवंबर 2023 को मंजूरी दी।
  2. विधेयक के अनुसार नकल करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर तीन साल की सजा एवं पांच लाख जुर्माना का प्रावधान है।
  3.  यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन के लिए अनुबंधित या प्रबंध तंत्र से षड्यंत्र करता है तो 10 साल सजा एवं 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

(a) केवल एक

(b) केवल दो 

(c) सभी तीनों 

(d) कोई भी नहीं 

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न: – झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक, 2023 के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

स्रोत : the hindu

« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR
X