चर्चा में क्यों?
- निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा उपलब्ध कराएगा।
- चुनाव आयोग का यह निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में लिया गया।

उद्देश्य:
- मतदाताओं की सुविधा बढ़ाना
- मतदान दिवस की व्यवस्था को सुचारू बनाना
प्रमुख निर्देश:
1. मोबाइल डिपॉजिट सुविधा:
- कारण:
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन का व्यापक उपयोग।
- वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मोबाइल प्रबंधन की कठिनाइयाँ।
- निर्णय:
- मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा दी जाएगी।
- 100 मीटर के भीतर बंद मोबाइल फोन लाने की सीमित अनुमति होगी।
- मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर साधारण लकड़ी के बॉक्स या जूट बैग में मोबाइल जमा किए जा सकेंगे।
- मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर को छूट देने का अधिकार होगा।
- कानूनी आधार:
- चुनाव संचालन नियम, 1961 का नियम 49M (मतदान की गोपनीयता) सख्ती से लागू रहेगा।
2. प्रचार मानदंडों में तर्कसंगत संशोधन:
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार निषिद्ध रहेगा।
- उम्मीदवारों द्वारा अनौपचारिक पहचान पर्ची देने के लिए बूथ अब
- मतदान केंद्र से कम से कम 100 मीटर दूर लगाए जा सकेंगे।
- आयोग द्वारा जारी आधिकारिक मतदाता सूचना पर्ची (VIS) के विकल्प के रूप में यह व्यवस्था होगी।
भारत का निर्वाचन आयोग (ECI)
- यह केन्द्रीय स्तर पर कार्य करता है।
- संवैधानिक आधार:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324
- स्थापना: 25 जनवरी 1950
- कार्यक्षेत्र:
- लोकसभा चुनाव
- राज्य विधानसभा चुनाव
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव
- राज्यसभा चुनाव (परोक्ष रूप से)
- संरचना:
- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner)
- 2 चुनाव आयुक्त
- कुल 3 सदस्यीय आयोग
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा
- प्रमुख कार्य:
- चुनाव कार्यक्रम घोषित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना
- चुनाव चिन्ह आवंटित करना
- आदर्श आचार संहिता लागू करना
- मतदाता सूची का अद्यतन करना
- चुनाव में धन और संसाधनों की निगरानी
- स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना
राज्य निर्वाचन आयोग:
- यह राज्य स्तर पर कार्य करता है।
- संवैधानिक आधार:
- संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA
- 73वां और 74वां संविधान संशोधन (1992) द्वारा सृजित
- कार्यक्षेत्र:
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- पंचायती राज संस्थाएं (ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत)
- शहरी स्थानीय निकाय (नगरपालिका, नगर निगम)
- संरचना:
- 1 राज्य निर्वाचन आयुक्त
- नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा
- स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, राज्य सरकार के अधीन नहीं होता
- प्रमुख कार्य:
- पंचायत व नगर निकाय चुनावों की घोषणा
- वार्ड निर्धारण व आरक्षण तय करना
- स्थानीय मतदाता सूची तैयार करना
- चुनाव कार्यक्रम घोषित करना
- मतदान प्रक्रिया का संचालन करना
- स्थानीय स्तर पर आचार संहिता लागू करना
मुख्य अंतर
बिंदु
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भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
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राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)
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संवैधानिक अनुच्छेद
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अनुच्छेद 324
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अनुच्छेद 243K, 243ZA
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कार्यक्षेत्र
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संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
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पंचायत व नगरपालिका चुनाव
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नियुक्ति
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राष्ट्रपति द्वारा
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राज्यपाल द्वारा
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अधिकार क्षेत्र
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पूरे भारत में
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संबंधित राज्य में
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संरचना
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तीन सदस्यीय आयोग
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एकमात्र राज्य निर्वाचन आयुक्त
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चुनाव प्रकार
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राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव
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स्थानीय निकाय (पंचायत/नगरपालिका) चुनाव
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प्रश्न. भारतीय संविधान में भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
(a) अनुच्छेद 324
(b) अनुच्छेद 243K
(c) अनुच्छेद 326
(d) अनुच्छेद 74
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