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मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा

चर्चा में क्यों?

  • निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा उपलब्ध कराएगा।
    • चुनाव आयोग का यह निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में लिया गया।

Mobile-Deposit-Facility

उद्देश्य:

  • मतदाताओं की सुविधा बढ़ाना
  • मतदान दिवस की व्यवस्था को सुचारू बनाना

प्रमुख निर्देश:

1.  मोबाइल डिपॉजिट सुविधा:

  • कारण:
    • शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन का व्यापक उपयोग।
    • वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मोबाइल प्रबंधन की कठिनाइयाँ।
  • निर्णय:
    • मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा दी जाएगी।
    • 100 मीटर के भीतर बंद मोबाइल फोन लाने की सीमित अनुमति होगी।
    • मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर साधारण लकड़ी के बॉक्स या जूट बैग में मोबाइल जमा किए जा सकेंगे।
    • मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
    • स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर को छूट देने का अधिकार होगा।
  • कानूनी आधार:
    • चुनाव संचालन नियम, 1961 का नियम 49M (मतदान की गोपनीयता) सख्ती से लागू रहेगा।

2.  प्रचार मानदंडों में तर्कसंगत संशोधन:

  • मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार निषिद्ध रहेगा।
  • उम्मीदवारों द्वारा अनौपचारिक पहचान पर्ची देने के लिए बूथ अब
  • मतदान केंद्र से कम से कम 100 मीटर दूर लगाए जा सकेंगे।
  • आयोग द्वारा जारी आधिकारिक मतदाता सूचना पर्ची (VIS) के विकल्प के रूप में यह व्यवस्था होगी।

भारत का निर्वाचन आयोग (ECI)

  • यह केन्द्रीय स्तर पर कार्य करता है।
  • संवैधानिक आधार:
    • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324
    • स्थापना: 25 जनवरी 1950
  • कार्यक्षेत्र:
    • लोकसभा चुनाव
    • राज्य विधानसभा चुनाव
    • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव
    • राज्यसभा चुनाव (परोक्ष रूप से)
  • संरचना:
    • 1 मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner)
    • 2 चुनाव आयुक्त
    • कुल 3 सदस्यीय आयोग
    • नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा
  • प्रमुख कार्य:
    • चुनाव कार्यक्रम घोषित करना
    • राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना
    • चुनाव चिन्ह आवंटित करना
    • आदर्श आचार संहिता लागू करना
    • मतदाता सूची का अद्यतन करना
    • चुनाव में धन और संसाधनों की निगरानी
    • स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना

राज्य निर्वाचन आयोग:

  • यह राज्य स्तर पर कार्य करता है।
  • संवैधानिक आधार:
    • संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA
    • 73वां और 74वां संविधान संशोधन (1992) द्वारा सृजित
  • कार्यक्षेत्र:
    • पंचायती राज संस्थाएं (ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत)
    • शहरी स्थानीय निकाय (नगरपालिका, नगर निगम)
  • संरचना:
    • 1 राज्य निर्वाचन आयुक्त
    • नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा
    • स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, राज्य सरकार के अधीन नहीं होता
  • प्रमुख कार्य:
    • पंचायत व नगर निकाय चुनावों की घोषणा
    • वार्ड निर्धारण व आरक्षण तय करना
    • स्थानीय मतदाता सूची तैयार करना
    • चुनाव कार्यक्रम घोषित करना
    • मतदान प्रक्रिया का संचालन करना
    • स्थानीय स्तर पर आचार संहिता लागू करना

मुख्य अंतर  

बिंदु

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)

संवैधानिक अनुच्छेद

अनुच्छेद 324

अनुच्छेद 243K, 243ZA

कार्यक्षेत्र

संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति

पंचायत व नगरपालिका चुनाव

नियुक्ति

राष्ट्रपति द्वारा

राज्यपाल द्वारा

अधिकार क्षेत्र

पूरे भारत में

संबंधित राज्य में

संरचना

तीन सदस्यीय आयोग

एकमात्र राज्य निर्वाचन आयुक्त

चुनाव प्रकार

राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव

स्थानीय निकाय (पंचायत/नगरपालिका) चुनाव

प्रश्न.  भारतीय संविधान में भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?

(a) अनुच्छेद 324

(b) अनुच्छेद 243K

(c) अनुच्छेद 326

(d) अनुच्छेद 74

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