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नेशनल टास्क फ़ोर्स

मुख्य परीक्षा

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय)

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा को निर्धारितकरने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के उद्देश्य से ‘नेशनल टास्क फोर्स’ (National Task Force : NTF) के गठन के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया।

क्या होती है टास्क फ़ोर्स

  • टास्क फोर्स लोगों या संगठनों का एक समूह होता है, जो एक निर्धारित समय-सीमा एवं संसाधनों के साथ किसी विशिष्ट लक्ष्य या कार्य को पूरा करने के लिए गठित की जाती है। 
  • टास्क फोर्स का उपयोग सामान्यत: विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं :
    • व्यवसाय: किसी परियोजना या विशिष्ट चुनौती के लिए, जैसे कि दक्षता में सुधार करना या कोई नया उत्पाद लॉन्च करना।
    • सरकार: अपराध, सार्वजनिक स्वास्थ्य या आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे जटिल मुद्दों से निपटने के लिए।
    • सेना: किसी विशिष्ट मिशन या ऑपरेशन को पूरा करने के लिए।
    • गैर-लाभकारी: गरीबी, शिक्षा या पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए।

टास्क फ़ोर्स की विशेषताएँ

  • स्पष्ट उद्देश्य एवं विशिष्ट समय-सीमा
  • निर्धारित सदस्यता (विशेषज्ञ, हितधारक या प्रतिनिधि)
  • समर्पित संसाधन (वित्त पोषण, कार्मिक या उपकरण)
  • कार्य के दायरे और जटिलता के आधार पर टास्क फोर्स का स्थायी या अस्थायी स्वरुप 
  • स्पष्ट संचार एवं सहयोगात्मक निर्णयन
  • परिभाषित भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ
  • कुशल संसाधन आवंटन
  • बदलती परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन प्रतिक्रिया

उद्देश्य 

  • समस्याओं का विश्लेषण करना
  • समाधान विकसित करना
  • योजनाओं को लागू करना
  • प्रगति की निगरानी करना
  • परिणामों की रिपोर्ट करना

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित नेशनल टास्क फ़ोर्स 

  • नौ सदस्ययीय इस टास्क फ़ोर्स की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। 
  • नौ सदस्यों के अतिरिक्त कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे।
  • एन.टी.एफ. उचित समय-सीमा में सुझाव देगा जिसके द्वारा अस्पतालों में मौजूदा सुविधाओं के आधार पर इसकी सिफारिशों को लागू किया जा सके। 
    • तीन सप्ताह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
  • इसके माध्यम से चिकित्सा प्रतिष्ठानों में हिंसा को रोकने के लिएउचित सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। 
  • इसके प्रोटोकॉल में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विकास और कर्मचारी सुरक्षा समितियों के गठन पर विचार किया जाएगा।  

नेशनल टास्क फ़ोर्स के अधिदेश

  • चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, काम करने की स्थिति और स्वास्थ्य तथा अन्य मामलों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी सिफारिशें तैयार करना।
  • एन.टी.एफ. निम्न दो शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत एक कार्य योजना तैयार करेगा : 
    • चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम एवं सुरक्षित कार्य स्थितियां प्रदान करना 
    • प्रशिक्षुओं, निवासियों, वरिष्ठ निवासियों, डॉक्टरों, नर्सों व सभी चिकित्सा पेशेवरों के लिए सम्मानजनक तथा सुरक्षित कार्य स्थितियों के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करना
      • ‘चिकित्सा पेशेवर' शब्द में डॉक्टरों, एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में अपने अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप वाले मेडिकल छात्रों, रेजिडेंट एवं वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सों (नर्सिंग इंटर्न सहित) सहित सभी चिकित्सा पेशेवर शामिल हैं। 
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