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नई ईमेल नीति

केंद्र सरकार ने मंत्रालयों व केंद्रीय विभागों के लिए नई ईमेल नीति की अधिसूचना जारी की है। यह नीति केंद्र सरकार की ईमेल प्रणाली पर वर्ष 2015 के दिशानिर्देशों का स्थान लेगी। 

नई ईमेल दिशनिर्देशों के प्रमुख प्रावधान 

  • इस नीति में सरकारी विभागों को सरकारी कर्मचारियों व सलाहकारों/ठेकेदारों के ईमेल एड्रेस के बीच अंतर करने का भी निर्देश दिया गया है। 
    • इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों, ठेकेदारों एवं सलाहकारों के लिए अपने आधिकारिक सरकारी ईमेल (eMail) का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा संचालित होते हैं।

  • इस नीति के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट या अन्य वेबसाइटों पर पंजीकरण के लिए अपने आधिकारिक ईमेल एड्रेस का उपयोग नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह किसी आधिकारिक कार्य के लिए न हो या उनके पास अपने विभाग का सक्षम प्राधिकार (Authority) न हो।
  • नई नीति में संस्थाओं एवं सक्षम प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और संबंधित बहुत सी अस्पष्टता को दूर कर दिया गया है। 
  • नई नीति के तहत ‘कोर यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन’ (Core Use Organisations : CUO) के उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए केवल NIC eMail का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है।
    • कोर यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन केंद्रीय सरकार के विभाग एवं अन्य सरकार नियंत्रित संस्थाएं हैं जो वाणिज्यिक शर्तों पर वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान नहीं करती हैं।
  • सभी सी.यू.ओ. के पास अपने स्वतंत्र ईमेल सर्वर हैं, उनके सर्वर भारत में ही स्थित होने चाहिए। 
    • इस नीति में ऐसे CUO को ‘सुरक्षा एवं एकसमान नीति प्रवर्तन के हित में’ अपनी ईमेल सेवाओं को NIC eMail सेवाओं में स्थानांतरित करने पर विचार करने की सिफारिश की गई है।
  • नीति के अनुसार जो विभाग वर्तमान में @gov.in या @nic.in का उपयोग करते हैं, वे इसके स्थान पर @departmentname.gov.in मेल डोमेन का उपयोग करें, ताकि जब अधिकारियों को एक विभाग/मंत्रालय से दूसरे विभाग/मंत्रालय में स्थानांतरित किया जाए, तो सूचना की सत्यनिष्ठा को बनाए रखा जा सके तथा मंत्रालय/विभाग की आधिकारिक संचार में कोई बाधा ना आए। 
    • इसके लिए, संबंधित विभाग या मंत्रालय को डोमेन नाम को NIC के साथ पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • यह केंद्र सरकार द्वारा जारी  ईमेल नीति का दूसरा संस्करण है। पहली बार इसे फरवरी 2015 में अधिसूचित किया गया था।
  • यह नीति बदलते साइबर सुरक्षा परिदृश्य के कारण जारी किया गया एक सामान्य अद्यतन (अपडेट) है। 
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