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विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फ्रांसीसी पत्रकार सेबेस्टियन फ़ार्सिस के पत्रकार परमिट को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया। गैरतलब है कि सेबेस्टियन फ़ार्सिस ओ.सी.आई. कार्ड धारक हैं। 

कौन होते हैं विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक ?

  • ओ.सी.आई. (Overseas Citizen of India) कार्डधारकों को भारत में दीर्घ अवधि के लिए वीजा मुक्त यात्रा और ठहरने की सुविधा के साथ उन्हें कई विशेषाधिकार प्रदान करता है जो आमतौर पर किसी विदेशी नागरिक को नहीं दिए जाते है।

OVERSEAS

  • ओ.सी.आई. कार्ड के लिए पात्रता :  गृहमंत्रालय के अनुसार, कोई विदेशी नागरिक निम्नलिखित परिस्थितियों में ओ.सी.आई. कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है, जो – 
    • 26 जनवरी, 1950 के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था; या
    • 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था; या
    • ऐसे क्षेत्र से संबंधित था, जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना; या; ऐसे नागरिक का बच्चा, पोता या परपोता है; या
    • जो ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों का नाबालिग बच्चा है; या
    • कोई विदेशी नाबालिग बच्चा जिसके दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है।
  • इसके अतिरिक्त, भारत के नागरिक का विदेशी मूल का जीवनसाथी अथवा ओ.सी.आई. कार्ड धारक का विदेशी मूल का जीवनसाथी, जिसका विवाह पंजीकृत हो चुका हो तथा आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि तक जीवित रहा हो, भी ओ.सी.आई. कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।

ओ.सी.आई. कार्ड के लिए कौन पात्र नहीं हैं?

  • ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक हैं या रहे हैं। 
  • ऐसे किसी अन्य देश जिसके बारे में केंद्र सरकार ने विशिष्ट निर्देश दिया हो, वहां के नागरिक ओ.सी.आई. कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं।

ओ.सी.आई. कार्ड धारक को प्राप्त अधिकार 

  • ओ.सी.आई. कार्ड धारक को भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, बहु-उद्देश्यीय आजीवन वीज़ा मिलता है। 
    • हालांकि इन्हें भारत में शोधकार्य के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी।
  • कृषि अथवा बागान परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधाओं में बराबरी।
  • ओ.सी.आई. कार्ड धारक भारतीय बच्चों के अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में अप्रवासी भारतीयों (NRI) के समान समझे जाएंगे।
  • भारत में घरेलू उड़ानों के किराए के मामले में भारतीय नागरिक के समान या भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप।
  • भारत से राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों में वही प्रवेश शुल्क लिया जाएगा जो घरेलू आंगतुकों से लिया जाता है।
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