New
GS Foundation (P+M) - Delhi: 27 June, 3:00 PM Mid Year Mega Sale UPTO 75% Off, Valid Till : 17th June 2025 GS Foundation (P+M) - Prayagraj: 22 June, 5:30 PM Mid Year Mega Sale UPTO 75% Off, Valid Till : 17th June 2025 GS Foundation (P+M) - Delhi: 27 June, 3:00 PM GS Foundation (P+M) - Prayagraj: 22 June, 5:30 PM

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

प्रारंभिक परीक्षा 

(आर्थिक और सामाजिक विकास)

मुख्य परीक्षा

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2 : केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन)

संदर्भ

12 सितंबर को ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ (PM-KMY) के कार्यान्वयन के 5 वर्ष पूरे हुए। 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में  

  • इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर, 2019 को हुई थी। यह वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। 
  • इसके तहत पात्र छोटे एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। 
    • इस पेंशन फंड में किसानों के योगदान के बराबर ही केंद्र सरकार का योगदान होता है।  
  • इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु होने तक 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को 55 से 200 रूपए प्रति माह के बीच योगदान करना होता है। 
    • जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड का प्रबंधन करता है और लाभार्थी पंजीकरण की सुविधा सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) और राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के सफल कार्यान्‍वयन के लाभ 

  • इसके तहत, छोटे एवं सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके नामांकन कर सकते हैं।
  • 1 अगस्त, 2019 तक 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध सभी किसान इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। 6 अगस्त, 2024 तक कुल 23.38 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।
  • इस योजना के तहत बिहार 3.4 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ अग्रणी है जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ दूसरे स्थान पर है।
  • इसके अलावा, उत्तर प्रदेश (तीसरा), छत्तीसगढ़ (चौथा) एवं ओडिशा (पाँचवां) में भी पंजीकृत किसानों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत प्रमुख लाभ

  • न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन : इस योजना के प्रत्येक पंजीकृत किसान को 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर न्यूनतम 3000 रूपए प्रतिमाह की पेंशन की गारंटी है।
  • पारिवारिक पेंशन : यदि किसी पंजीकृत किसान की पेंशन प्राप्त करने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को पात्र किसान को प्राप्त होने वाली राशि के 50% के बराबर यानी पारिवारिक पेंशन के रूप में न्यूनतम 1500 रुपए प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। 
    • यह शर्त केवल तभी लागू होती है जब पति या पत्नी पहले से ही इस योजना का लाभार्थी नहीं है। पारिवारिक पेंशन लाभ विशेष रूप से जीवनसाथी के लिए है।
  • सरकार द्वारा समान योगदान : कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में पात्र ग्राहक द्वारा योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है।
« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR