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रिमोट वोटिंग 

(प्रारंभिक परीक्षा के लिए - रिमोट वोटिंग, गैर-निवासी भारतीय, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम) 
(मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र:2 - शासन प्रणाली, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,  सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप)

संदर्भ 

  • केंद्र सरकार के अनुसार, वह चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करते हुए गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) को रिमोट वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

रिमोट वोटिंग

  • रिमोट वोटिंग, मतदाता के लिए नियत मतदान केंद्र के अतिरिक्त, अपने निवास स्थान या कार्यस्थल से ही वोट डालने की सुविधा प्रदान करती है। 
  • पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, 1951 की धारा 20A के अनुसार, वोट देने के लिए मतदाता को निर्धारित पोलिंग स्टेशन पर ही जाना होगा, इसके अतिरिक्त किसी दूसरी जगह मतदाता अपना वोट नहीं डाल सकता है।  
  • सिर्फ सर्विस वोटर्स ही इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) के माध्यम से वोट दे सकते है।
    • ETPBS के जरिए सर्विस वोटर को पहले पोस्टल बैलेट भेज दिया जाता है, उसके बाद सर्विस वोटर इसे डाउनलोड कर अपना वोट डालने के बाद इसे ईमेल  या पोस्ट के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देते हैं।
  • सर्विस वोटर्स में शामिल होते हैं –
    • संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य। 
    • सैन्य बलों के ऐसे सदस्य जिन पर सेना अधिनियम, 1950 के प्रावधान लागू होते है।
    • राज्यों के पुलिस बलों के सदस्य। 
    • ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी पद पर सरकार द्वारा नियोजित है।

गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई)

  • गैर-निवासी भारतीय (Non-Resident Indian-NRI) ऐसे नागरिकों को कहा जाता है, जो भारत के नागरिक हैं, परंतु शिक्षा, रोजगार या किसी अन्य उद्देश से भारत के बाहर निवास करते है।
  • या जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(A) के दायरे में ‘विदेशी भारतीय नागरिक’ कार्डधारक हैं।

गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए मतदान की वर्तमान प्रक्रिया

  • वर्ष 2011 में, जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन के माध्यम से गैर-निवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था।
  • एनआरआई, अपने पासपोर्ट में उल्लेखित अपने निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते है।
    • मतदान केंद्र पर अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये, उन्हें अपने पासपोर्ट की मूल प्रति उपलब्ध करानी होती है।
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