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सॉवरन स्वर्ण बांड स्कीम 2023-24  

प्रारंभिक परीक्षा – सॉवरन स्वर्ण बांड स्कीम 2023-24
मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन प्रश्नप्रत्र:2 & 3– सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, पूंजी बाजार

चर्चा में क्यों?

  • भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) को दो चरणों में जारी करने का निर्णय लिया है।

सॉवरन स्वर्ण बांड स्कीम

  • नवंबर, 2015 में सरकार ने घरेलू स्तर पर सोने की मांग को कम करने और बचत के एक हिस्से (जिसका उपयोग सोना खरीदने के लिये किया जाता है) को वित्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से सॉवरन स्वर्ण बांड (Sovereign Gold Bond) योजना शुरु की थी।

सॉवरन स्वर्ण बांड का निर्गमन: 

  • स्वर्ण बांड सरकारी प्रतिभूति (GS) अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किये जाते हैं।  
  • ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं।
  • सॉवरन स्वर्ण बांड (एसजीबी) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से बेचे जाएंगे।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • पात्रता: एसजीबी निवासी व्यक्तियों, हिन्‍दू अविभाजित परिवारों, न्‍यासों, विश्‍वविद्यालयों, धर्मार्थ संस्‍थाओं को ही बेचे जाएंगे।
  • मूल्‍यवर्ग: एसजीबी को एक ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्‍यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
  • अवधि: 5वें वर्ष के पश्चात् समय पूर्व मोचन के साथ बांड की अवधि 8 वर्ष की होगी जिसका प्रयोग ब्‍याज की देय तारीखों पर किया जा सकेगा।
  • न्‍यूनतम मात्रा: न्‍यूनतम अनुमत निवेश एक ग्राम सोना होगा।
  • अधिकतम सीमा: निवेश की अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किलो ग्राम और ट्रस्टों और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समान संस्थाओं के लिए 20 किलो ग्राम प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) की होगी। इसके संबंध में, स्‍वघोषणा आवेदन करते समय प्राप्‍त की जाएगी। वार्षिक अधिकतम सीमा में, वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्‍न ट्रांशों के अंतर्गत अभिदत्‍त बांड और द्वितीयक बाजार से खरीदे जाने वाले बांड शामिल होंगे।
  • निर्गमन मूल्‍य: एसजीबी का मूल्‍य अभिदान की अवधि से पहले सप्‍ताह के अंतिम तीन कार्य दिवसों के लिए इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन लि. द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के सामान्‍य औसत के आधार पर भारतीय रुपए में तय किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वालों और इसका भुगतान डिजीटल रूप में करने वालों के लिए स्‍वर्ण बांड का निर्गम मूल्‍य 50 रूपए प्रतिग्राम कम होगा।
  • भुगतान का विकल्‍प: एसजीबी के लिए भुगतान नकद भुगतान (अधिकतम 20,000 रूपए) या डिमांड ड्राफ्ट या चैक या इलेक्‍ट्रानिक बैंकिंग के जरिए होगा।
  • उन्‍मोचन मूल्‍य: उन्‍मोचन मूल्‍य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 की शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कार्य दिवस के लिए अंतिम मूल्य के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रूपए में होगा।
  • ब्‍याज दर: निवेशकों को निवेश के आरंभिक मूल्‍य पर 2.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की नियत दर पर अर्धवार्षिक रूप से देय होगा।
  • केवाईसी प्रलेखन: अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंड वही होंगे जो वास्‍तविक सोने की खरीद के हैं। केवाईसी दस्‍तावेज जैसे मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे। प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग और अन्य इकाइयों द्वारा जारी किया गया पैन नम्बर लगा होना चाहिए।
  • कर उपचार: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार एसजीबी पर ब्‍याज करादेय होगा। किसी व्‍यक्‍ति को एसजीबी के उन्‍मोचन से प्राप्‍त पूंजी लाभ कर पर छूट दी गई है।
  • व्‍यापार योग्‍यता: एसजीबी स्‍टाक एक्‍सचेंजों में व्‍यापार योग्‍य होंगे।
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