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सीईआरटी-इन को आरटीआई अधिनियम से छूट(CERT-In exempted from RTI Act)

प्रारंभिक परीक्षा – सीईआरटी-इन(CERT-In)
मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन, पेपर-3  

चर्चा में क्यों

केंद्र सरकार ने 24 नवंबर 2023 को जारी आधिकारिक आदेश के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) को सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे से छूट दे दी।

CERT-In

प्रमुख बिंदु 

  • कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है
  • यह कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
  •  इसे साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय करने के अलावा उनकी रोकथाम के लिए दिशानिर्देश और सलाह जारी करने का भी काम सौंपा गया है।
  • 23 नवंबर 2023 को एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार कार्मिक मंत्रालय ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24 में संशोधन कर भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम(CERT-In) को पारदर्शिता कानून के दायरे से छूट प्राप्त संगठनों की सूची में डाल दिया।
  • ज्ञातव्य है कि इससे पहले मंत्रालय ने 26 खुफिया और सुरक्षा संगठन को(भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित मामलों को छोड़कर) आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने से छूट प्राप्त है।
  • कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को आरटीआई अधिनियम के तहत छूट प्राप्त संगठनों की सूची में क्रम संख्या 27 पर रखा गया है।
  • आरटीआई अधिनियम नागरिकों को आवेदन दाखिल करके सरकारी संगठनों से शासन-संबंधी मामलों पर समयबद्ध जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।
  • आरटीआई अधिनियम के तहत छूट प्राप्त संगठनों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राजस्व खुफिया निदेशालय, विमानन अनुसंधान केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय शामिल हैं।

भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (Indian Computer Emergency Response Team - CERT-In)

RTI-Act

  •  CERT-In का कार्यक्षेत्र भारतीय साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
  • यह कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के घटित होने पर त्वरित कार्यवाही करने वाली एक राष्ट्रीय एजेंसी है।
  • इसका सृजन वर्ष 2004 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Indian Department of Information Technology) द्वारा किया गया था।
  • सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत  CERT-In को साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

कार्य 

  • साइबर घटनाओं से संबंधित सूचना को  एकत्र करना एवं नष्ट करना
  • साइबर सुरक्षा इनोडेंट का पूर्वानुमान और अलर्ट जारी करना 
  • साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय एवं  साइबर सुरक्षा संबंधी गतिविधियों को संचालित करना 

उद्देश्य

  • कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में कार्यवाही करना।
  • साइबर सुरक्षा से संबंधित कमज़ोरियों के विषय में रिपोर्ट करना।
  • देश भर में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के संबंध में प्रभावी कार्यों को बढ़ावा देना है।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 

  1. केंद्र सरकार ने 24 नवंबर 2023 से भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) को सूचना का अधिकार (RTI Act) अधिनियम के दायरे से छूट प्रदान की।
  2.  CERT-In का गठन वर्ष 2005 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा किया गया था।
  3.  CERT-In देश में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के संबंध में कार्यों को बढ़ावा देता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

(a) केवल एक

(b) केवल दो 

(c) सभी तीनों 

(d) कोई भी नहीं 

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम क्या है ? भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए।

स्रोत:the hindu

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