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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति

सन्दर्भ 

  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (ISIL) और अल कायदा प्रतिबंध समिति(1267 समिति) ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख योजनाकार अब्दुल रहमान मक्की को अपनी प्रतिबंधित आतंकियों की सूची में शामिल कर लिया है।

1267 प्रतिबंध समिति

  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 समिति की स्थापना 1999 में की गई थी।
  • इसे अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (ISIL) प्रतिबंध समिति के रूप में जाना जाता है।
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य इस समिति के सदस्य होते है, इसमें निर्णय सर्व-सम्मति से लिए जाते है।
    • यदि कोई एक भी सदस्य भी किसी प्रस्ताव का विरोध करता है, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है।
  • यदि किसी व्यक्ति/संगठन को समिति 1267 की सूची में शामिल कर लिया जाता है, तो इससे वित्तीय दंड आरोपित करने, परिसंपत्तियों को फ्रीज करने और आवाजाही को प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है।

प्रतिबंध समिति में शामिल करने की प्रक्रिया

  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  का कोई भी सदस्य राज्य किसी व्यक्ति या समूह को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।
    • प्रस्ताव में ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिये, जिससे स्पष्ट हो कि प्रस्तावित व्यक्ति या संगठन ने इस्लामिक स्टेट, जैश-ए-मुहम्मद, अल-कायदा या इनसे संबद्ध किसी समूह के कार्यों या गतिविधियों में भाग लिया है।
  • इसके बाद प्रस्ताव को सभी सदस्यों को भेजा जाता है, यदि कोई सदस्य पांच कार्य दिवसों के भीतर आपत्ति दर्ज नहीं करता है, तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है।
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य प्रस्ताव पर रोक लगा सकता है, और प्रस्ताव पेश करने वाले देश से अधिक जानकारी मांग सकता है।
    • इस दौरान अन्य सदस्य भी अपने सुझाव दे सकते हैं।
  • जब तक प्रस्ताव पर रोक लगाने वाला सदस्य अपनी रोक हटा नहीं लेता है, या प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज नहीं कर देता है, तब तक प्रस्ताव लंबित सूची में रहता है। 
    • लंबित मुद्दों को 6 महीने के अंदर सुलझाया जाता है, लेकिन प्रस्ताव पर रोक लगाने वाले सदस्य द्वारा मांग करने पर 3 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। 
  • इस समय सीमा के अंत मे यदि रोक लगाने वाला सदस्य प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज नहीं करता है, तो इस प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता है। 
    • इसके बाद प्रस्ताव में वर्णित सदस्य या संगठन का नाम प्रतिबंधित सूची में शामिल हो जाता है।

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