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राज्यपाल की नियुक्ति

प्रारंभिक परीक्षा – राज्यपाल, केंद्र-राज्य संबंध, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग
मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व

संदर्भ 

  • हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गयी।  

राज्यपाल की नियुक्ति

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153, के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए, एक राज्यपाल होगा।
    • इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किये जाने से नहीं रोकेगी।
  • संविधान के अनुच्छेद 155, के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
  • अनुच्छेद 156, के अनुसार राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।
  • राज्यपाल, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा।
  • अनुच्छेद 157, के अनुसार, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।
  • राज्यपाल पद के लिए शर्तें (अनुच्छेद 158)-
    • राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। 
    • यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो यह समझा जाएगा, कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
    • राज्यपाल, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
    • राज्यपाल, ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों को , जो संसद, विधि द्वारा निर्धारित करे, प्राप्त करेगा।
    • यदि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियाँ और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में दिये जायेंगे, जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करे।
    • राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जायेंगे।

राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य

  • संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 
  • अनुच्छेद 161, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराये गये, व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 163, के अनुसार, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है, कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा।
    • इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या सलाह दी।
  • अनुच्छेद 164, के अंतर्गत, राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
  • अनुच्छेद 166, के अनुसार, किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी।
  • अनुच्छेद 167, के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा, कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे।
  • अनुच्छेद 174, के अनुसार राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह महीने से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिये।
    • राज्यपाल, समय-समय पर, किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा या विधान सभा का विघटन कर सकेगा।
  • अनुच्छेद 188, के अनुसार, राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।
  • अनुच्छेद 200, के अनुसार, जब कोई विधेयक राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधान-मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा, कि वह विधेयक पर अनुमति देता है, या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है।
  • अनुच्छेद 202, के अंतर्गत, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधान-मण्डल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा।
  • अनुच्छेद 213, के अंतर्गत, उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधान सभा सत्र में है, या विधान परिषद वाले राज्य में विधान-मण्डल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है, कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा, जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों।

राज्यपाल तथा राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति में अंतर 

  • संविधान में राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से कार्य करने की संभावना  (अनुच्छेद 163) की परिकल्पना की गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी किसी संभावना की परिकल्पना नहीं की गई है।
  • 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, के बाद मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया, जबकि राज्यपाल के संबंध में, अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न आयोगों द्वारा दिए गए सुझाव 

  • प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था, कि राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिये, जो किसी दल विशेष से संबंधित ना हो।
  • केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए, वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था, कि राज्यपालों की नियुक्ति के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिये।
  • वर्ष 2000 में, संविधान के कामकाज की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद, नियुक्त किये जाने का सुझाव दिया था।
  • वेंकटचलैया आयोग (2002) ने सुझाव दिया, कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की एक समिति को सौंपी जानी चाहिए।
    • यदि राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जाना है तो केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री से सलाह करने के बाद ही, ऐसा करना चाहिए।
  • केंद्र-राज्य संबंधों पर वर्ष 2007 में गठित पुंछी आयोग ने सुझाव दिया, कि राज्यपाल का चयन, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की एक समिति द्वारा किया जाना चाहिये।

राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 

  • 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है।
  • शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, राष्ट्रपति और राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार ही अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
  • नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016), मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 की शक्तियाँ सीमित है, और उसके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मनमानी ना होकर तार्किक एवं तथ्यों पर आधारित होनी चाहिये।
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