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सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद

चर्चा में क्यों? 

  • सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल मई, 2025 की 24 तारीख से एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
  • वह कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें इस महीने की 25 तारीख को सेवानिवृत्त होना था

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI):

  • यह भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है
  • इसका गठन एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया गया था।
  • इसका कानूनी आधार दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1946 है।
  • स्थापना: 1 अप्रैल 1963
  • स्थापक संस्था: भारत सरकार (गृह मंत्रालय द्वारा)
  • मूल रूप से: दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) से विकसित
  • मुख्यालय: नई दिल्ली
  • प्रमुख कार्य:
    • भ्रष्टाचार निवारण: सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच (लोक सेवकों के विरुद्ध)
    • आर्थिक अपराध: बैंक धोखाधड़ी, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध आदि
    • विशिष्ट आपराधिक मामले: हत्या, अपहरण, संगठित अपराध आदि (राज्य सरकार की अनुमति या कोर्ट के आदेश से)
    • अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच: जब कोई अपराध विदेशी सीमा तक फैला हो
    • न्यायालय के आदेश पर जांच: जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट द्वारा CBI जांच का आदेश

CBI निदेशक की नियुक्ति:

  • समिति द्वारा चयन:
    • प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
    • भारत के मुख्य न्यायाधीश
    • लोकसभा में विपक्ष के नेता
  • कार्यकाल: 2 साल (कम-से-कम), अधिकतम 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न. हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी का CBI निदेशक के रूप में कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है?

(a) सुबोध कुमार जायसवाल

(b) राकेश अस्थाना

(c) प्रवीण सूद

(d) अरविंद कुमार

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