New
GS Foundation (P+M) - Delhi : 05th Jan., 2026 Winter Sale offer UPTO 75% + 10% Off GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 15th Dec., 11:00 AM Winter Sale offer UPTO 75% + 10% Off GS Foundation (P+M) - Delhi : 05th Jan., 2026 GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 15th Dec., 11:00 AM

केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस

  • वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष '24 फ़रवरी' को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है।
  • 24 फ़रवरी, 1944 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक क़ानून लागू हुआ था।
  • केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाने का लक्ष्य आम लोगों में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को लेकर जागरूकता बढ़ाना है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

  • उत्पाद शुल्क एक देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है।
  • ग्राहक उत्पाद शुल्क का भुगतान खुदरा विक्रेताओं या बिचौलियों को करते हैं, जो बाद में सरकार को इसका भुगतान करते हैं।
  • उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि उत्पाद शुल्क घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है, जबकि सीमा शुल्क विदेशी आयातित उत्पादों पर लगाया जाता है।
  • वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने 1 जुलाई 2017 को कई प्रकार के उत्पाद शुल्क को समाहित कर लिया है।
  • वर्तमान में उत्पाद शुल्क सिर्फ पेट्रोलियम और मादक पेय पदार्थों पर लागू होता है।
  • केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लगाना और संग्रह करना, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड(CBEC) की जिम्मेदारी है।
  • केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राजस्व विभाग का एक भाग है।
« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR