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Solved Paper- UPSC Prelims 2026 (Paper - 1 & 2) Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 8th June 2026, 6:30 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 1st June 2026, 5:30 PM English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 7th June 2026, 8:00 AM Solved Paper- UPSC Prelims 2026 (Paper - 1 & 2) Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 8th June 2026, 6:30 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 1st June 2026, 5:30 PM English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 7th June 2026, 8:00 AM

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना

(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान व निकाय)

संदर्भ 

महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ  

  • इस योजना के तहत राज्य की हर पात्र महिला को हर महीने 2100 रुपए की मदद दी जाएगी। 
  • हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 5000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह योजना 25 सितंबर से से लागू होगी। 
  • लाडो लक्ष्मी योजना के पहले चरण में उन महिलाओं के खाते में पैसा आएगा, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए या उससे कम है।
    • इससे अधिक आयवर्ग वाले परिवारों को चरणबद्ध तरीके से योजना में शामिल किया जाएगा।

उद्देश्य

  • महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना 
  • महिलाओं के खाते में पैसा भेजकर राज्य में लिंगानुपात की समस्या से निपटने का प्रयास

पात्रता

  • महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 
  • महिला अगर अविवाहित है तो राज्य में कम-से-कम 15 वर्ष से निवासी होना चाहिए। 
  • अगर विवाहित है तो पति का 15 वर्ष से हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। 
  • परिवार में महिला लाभार्थियों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 
    • यदि किसी परिवार में तीन पात्र महिलाएँ हैं तो तीनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • हरियाणा में जिन महिलाओं को पेंशन योजना या किसी भी ऐसी योजना का लाभ मिल रहा है, जिसकी राशि 2100 रुपए प्रति महीने या उससे अधिक है तो उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • अपवाद : जो महिलाएँ कैंसर की थर्ड स्टेज से जूझ रही हैं या वे महिलाएँ जो थैलीसीमिया जैसी 54 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें इस योजना का लाभ अलग से मिलेगा। 
    • भले ही उन्हें अन्य योजनाओं के तहत सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही हो। 

आवश्यक दस्तावेज़

  • परिवार पहचान पत्र (PPP) 
  • हरियाणा का 15 वर्ष से अधिक का आवास प्रमाण पत्र
  • हरियाणा का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (पहले चरण में 1 लाख या उससे कम आय का प्रमाण पत्र)
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