हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में प्रस्तावित संशोधनों का एक मसौदा जारी किया। यह मसौदा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस पर जनता 13 जुलाई तक अपनी प्रतिक्रिया (टिप्पणियाँ) दे सकती है।
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धारा |
वर्तमान प्रावधान |
प्रस्तावित संशोधन |
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धारा 3 की उपधारा (1) की पहली शर्त |
अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित सीमा तक, अनुसूची-I में निर्दिष्ट दरों पर प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार होगा। |
अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित सीमा तक, अनुसूची-I में निर्दिष्ट दरों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार होगा। साथ ही, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को अनुसूची-I में निर्दिष्ट दरों पर प्रति माह अधिकतम 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार होगा। |
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