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राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन का मसौदा

संदर्भ 

  • हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में प्रस्तावित संशोधनों का एक मसौदा जारी किया। यह मसौदा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस पर जनता 13 जुलाई तक अपनी प्रतिक्रिया (टिप्पणियाँ) दे सकती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 

  • भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के माध्यम से मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण (Human Life Cycle Approach) के तहत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 
  • इसका उद्देश्य लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना तथा इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना है।

अधिनियम में संशोधन का औचित्य 

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana - AAY) के तहत आने वाले परिवारों को (जिन्हें सबसे गरीब परिवार (Poorest of the Poor) माना जाता है) प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। वहीं प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (Priority Households) को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
  • वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन का वितरण पूरे परिवार को एक इकाई मानकर (प्रति परिवार 35 किलो) किया जाता है। 
  • इसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की मदद करना था, लेकिन इससे परिवारों के आकार (सदस्यों की संख्या) के कारण एक बड़ी असमानता पैदा हो जाती है:
    • छोटे परिवारों को फायदा : जिन परिवारों में सदस्य कम हैं, वहाँ हर व्यक्ति के हिस्से में अधिक राशन आता है।
    • बड़े परिवारों को नुकसान : जिन परिवारों में सदस्य अधिक हैं, वहाँ हर व्यक्ति के हिस्से में कम राशन आता है। 
  • यह स्थिति इतनी असमान हो जाती है कि कई बार बड़े अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को मिलने वाला प्रति व्यक्ति राशन, सामान्य प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (Priority Households - जिन्हें प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलता है) के सदस्यों से भी कम हो जाता है।

सरकार के अनुसार प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य

  • अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के भीतर मौजूद असमानताओं को समाप्त करना।
  • खाद्यान्न आवंटन को अधिक तर्कसंगत बनाना।
  • पात्रता को पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर ढंग से समायोजित करना है। 

संशोधन: 

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3 में एक नया प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
  • इसके अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana - AAY) के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 7 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जबकि प्रति परिवार इसकी अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम निर्धारित की गई है। 
  • अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारकों के लिए यह खाद्यान्न पूरी तरह निःशुल्क होगा। इससे पहले, प्रत्येक अंत्योदय अन्न योजना परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता था, चाहे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो।  

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में प्रस्तावित संशोधनों का तुलनात्मक विवरण

धारा

वर्तमान प्रावधान

प्रस्तावित संशोधन

धारा 3 की उपधारा (1) की पहली शर्त

अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित सीमा तक, अनुसूची-I में निर्दिष्ट दरों पर प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार होगा। 

अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित सीमा तक, अनुसूची-I में निर्दिष्ट दरों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार होगा।

साथ ही, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को अनुसूची-I में निर्दिष्ट दरों पर प्रति माह अधिकतम 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार होगा।

आगे की प्रक्रिया 

  • जनता से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार इस मसौदे को राज्यों तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ साझा करेगी। इसके बाद परामर्श प्रक्रिया पूरी होने पर अंतिम मसौदा संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। 
  • यह प्रक्रिया आगामी मानसून सत्र में पूरी होने की संभावना कम है। चूंकि यह विषय राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और कुछ राज्यों में चुनाव नजदीक हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, इसलिए सरकार इस पर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की संभावना रखती है।
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