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डिजिटल मीडिया में एफ.डी.आई. नीति के अनुपालन सम्बंधी निर्देश

(प्रारम्भिक परीक्षा- राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 3 : निवेश मॉडल)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सूचना और प्रसारण  मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 26% एफ.डी.आई. नीति का एक महीने में अनुपालन करने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 26% एफ.डी.आई. की अनुमति का निर्णय 18 सितम्‍बर, 2019 का है। इस निर्णय का अनुपालन करने हेतु डिजिटल मीडिया के माध्‍यम से समाचारों और करंट अफेयर्स की अपलोडिंग/स्‍ट्रीमिंग में सलंग्‍न योग्‍य कम्पनियों को सुविधा प्रदान करने के लिये एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। इस सार्वजनिक सूचना के तहत नियमों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

26% से कम विदेशी निवेश सम्बंधी नियम

  • 26% से कम विदेशी निवेश वाली कम्पनियों को सार्वजनिक नोटिस जारी करने के एक माह के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निम्‍‍नलिखित जानकारी प्रस्‍तुत करनी होगी-

I. निदेशकों एवं शेयरधारकों के नाम व पते के साथ कम्पनी और संस्‍था के ‘शेयर होल्डिंग पैटर्न’ के विवरण के साथ-साथ प्रमोटरों व महत्त्वपूर्ण लाभार्थी मालिकों का नाम व पता

II. एफ.डी.आई. नीति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण संसाधन) विनियम, 2019 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान की विधि और गैर-ऋण साधनों की रिपोर्ट) के तहत महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना। इसमें मूल्य निर्धारण, प्रलेखन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन के सम्बंध में पुष्टि के साथ-साथ विगत व मौजूदा विदेशी निवेश तथा डाउनस्ट्रीम निवेश (यदि कोई हो) के समर्थन में प्रासंगिक रिपोर्टिंग फॉर्मों की सम्बंधित प्रतियां। और

III. स्थाई खाता संख्या (PAN) और नवीनतम लेखा परीक्षण व गैर-लेखा परीक्षण किये गए लाभ व हानि का विवरण तथा तुलन पत्र (बैलेंस शीट)।

26% से अधिक विदेशी निवेश का मामला

  • जिन कम्पनियों के पास वर्तमान में 26% से अधिक विदेशी निवेश के साथ इक्वि‍टी ढाँचा हैं, वे भी एक माह के भीतर उपर्युक्त के समान ही विवरण प्रस्‍तुत करेंगी।
  • साथ ही 15 अक्टूबर, 2021 तक विदेशी निवेश 26% तक कम करने के लिये आवश्‍यक कदम उठाना होगा।

नए विदेशी निवेश सम्बंधी नियम

  • देश में नया विदेशी निवेश करने की इच्‍छुक किसी कम्पनी को एफ.डी.आई. नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) (संशोधन) नियम, 2019 के अनुसार डी.पी.आई.आई.टी. (DPIIT) के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्‍यम से भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
  • विदित है कि यहाँ निवेश का अर्थ भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी प्रतिभूति या इकाई की खरीदारी, अधिग्रहण, धारण या हस्तांतरण से है।
  • प्रत्येक कम्पनी को निदेशक मंडल और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नागरिकता की आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना होगा। कम्पनियों में एक वर्ष में 60 दिन से अधिक की नियुक्ति, अनुबंध या परामर्श के लिये तैनात किये जाने वाले विदेशी कर्मियों के बारे में उनकी तैनाती से पूर्व सुरक्षा मंजूरी प्राप्त किये जाने की आवश्‍यकता है।
  • इसके लिये कम्पनियों को  कम से कम 60 दिन पूर्व सूचना व प्रसारण मंत्रालय में आवेदन करना होगा और कम्पनी द्वारा प्रस्तावित विदेशी कर्मियों की तैनाती इस मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जा सकेगी।

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