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राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने धन की कमी के कारण राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (एनओएस) के तहत चयनित 106 उम्मीदवारों में से 66 के लिए अनंतिम पुरस्कार पत्र रोक दिए हैं।

scholarship-Scheme

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के बारे में :

  • यह एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना जो हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों को ट्यूशन, रहने के खर्च और अन्य लागतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके विदेश में उच्च शिक्षा (मास्टर या पीएचडी) प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

द्वारा लॉन्च:

  • मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता

लक्ष्य समूह:

  • अनुसूचित जातियां (एससी)
  • विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियाँ
  • भूमिहीन कृषि मजदूर
  • पारंपरिक कारीगर

उद्देश्य:

  • सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के निम्न आय वर्ग के छात्रों को विदेशों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
  • इस प्रकार उनकी आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता में सुधार करना।

पात्रता मापदंड:

  • शैक्षणिक योग्यता :
  • मास्टर के लिए - 60% के साथ स्नातक की डिग्री
  • पीएच.डी. के लिए - 60% के साथ मास्टर डिग्री
  • आयु सीमा: चयन वर्ष की 1 अप्रैल को 35 वर्ष से अधिक नहीं
  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विश्वविद्यालय की आवश्यकता: शीर्ष 500 क्यूएस-रैंक वाले संस्थानों में बिना शर्त प्रवेश

अन्य:

  • विदेश में पहले से अध्ययन/बसाव न किया हो
  • प्रति परिवार अधिकतम 2 बच्चे पात्र (केवल सीटें शेष रहने पर दूसरा)

प्रमुख विशेषताऐं:

  • वार्षिक स्लॉट: प्रति वर्ष 125 छात्रवृत्तियाँ (अनुसूचित जातियों के लिए 115, विमुक्त जनजातियों के लिए 6, मजदूरों/कारीगरों के लिए 4)।
  • लिंग कोटा: कुल पुरस्कारों का 30% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित।

प्रश्न. राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (NOS) योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है?

(a) शिक्षा मंत्रालय

(b) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(c) विदेश मंत्रालय

(d) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

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