चर्चा में क्यों ?
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मई 2025 को छह सदस्यों वाला एक नया भुगतान नियामक बोर्ड (Payment Regulatory Board - PRB) स्थापित किया है। यह बोर्ड भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय होगा।

PRB किसकी जगह लेगा?
- यह बोर्ड पूर्व में कार्यरत भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPS) की जगह लेगा, जो RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक उपसमिति थी।
PRB की संरचना:
- अध्यक्ष: RBI के गवर्नर
- सदस्य:
- RBI का एक डिप्टी गवर्नर (भुगतान एवं निपटान प्रणाली प्रभारी)
- RBI केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा नामित एक अधिकारी
- केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य
- आमंत्रित सदस्य: RBI के प्रधान कानूनी सलाहकार स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। इसके अलावा विशेषज्ञों को स्थायी या तदर्थ आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है।
निर्णय प्रक्रिया:-
- निर्णय बहुमत से लिया जाएगा।
- प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा।
- बराबर मत होने पर अध्यक्ष का वोट निर्णायक होगा।
- गवर्नर अनुपस्थित होने पर डिप्टी गवर्नर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
- बैठक:-
PRB को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी होगी।
भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली
कानूनी प्रावधान:-
- भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के तहत भारत में भुगतान प्रणालियों का नियंत्रण होता है। केवल RBI या RBI द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही भारत में भुगतान प्रणाली चला सकता है।
भुगतान प्रणाली के प्रकार:
- कागज आधारित: चेक, ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक आदि।
- इलेक्ट्रॉनिक आधारित:
- इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ECS)
- इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT)
- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)
- रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS)
- तत्काल भुगतान प्रणाली (IMPS)
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)
- प्रीपेड प्रणाली: ई-वॉलेट आदि।
- अन्य: एटीएम, बिक्री केंद्र टर्मिनल, डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि।
प्रश्न :-निम्नलिखित में से भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) के अध्यक्ष कौन होंगे?
(a) भारत के वित्त मंत्री
(b) RBI के डिप्टी गवर्नर
(c) RBI के गवर्नर
(d) केंद्र सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष
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