नामित व्यक्तियों के पद एवं वरीयता के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तालिका अनुच्छेद निम्नलिखित है-
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- अपने-अपने राज्यों के राज्यपाल
- पूर्व राष्ट्रपति
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- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- लोकसभा अध्यक्ष
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- संघ के कैबिनेट मंत्री
- अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री
- योजना आयोग के उपाध्यक्ष
- पूर्व प्रधानमंत्री
- राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता
- 7ए. भारत रत्न अलंकरण धारक
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- भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के असाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदूत तथा उच्चायुक्त
- अपने-अपने राज्यों से बाहर के राज्यों के मुख्यमंत्री
- अपने-अपने राज्यों से बाहर के राज्यों के राज्यपाल
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- 9ए.
- मुख्य चुनाव आयुक्त
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
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- राज्य सभा के उपसभापति
- राज्यों के उपमुख्यमंत्री
- लोकसभा के उपाध्यक्ष
- योजना आयोग के सदस्य
- संघ के राज्य मंत्री *[और रक्षा मामलों के लिए रक्षा मंत्रालय में कोई अन्य मंत्री]
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- भारत के महान्यायवादी
- कैबिनेट सचिव
- अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल
- पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ
- भारत में नियुक्त असाधारण दूत एवं पूर्णाधिकारी मंत्री
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- अपने-अपने राज्यों में राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष और सभापति
- अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
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- राज्यों में कैबिनेट मंत्री अपने-अपने राज्यों में
- संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद
- अपने-अपने संघ शासित प्रदेशों में संघ के उप मंत्री
- लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक वाले कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ
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- अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण
- अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग
- अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग
- अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
- अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
- अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश
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- अपने-अपने राज्यों के बाहर के राज्यों में कैबिनेट मंत्री
- अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्य विधानसभा व विधानपरिषद् के अध्यक्ष एवं सभापति। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष
- अपने-अपने राज्यों के भीतर राज्य विधानसभा व विधानपरिषद् के उपाध्यक्ष एवं उपसभापति
- अपने-अपने राज्यों के भीतर राज्यों के राज्य मंत्री
- अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद
- अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष
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- जिन संघ शासित प्रदेशों में मंत्रिपरिषद नहीं है उनके मुख्य आयुक्त, अपने-अपने संघ शासित प्रदेशों में।
- अपने-अपने राज्यों के राज्यों में उप मंत्री।
- संघ शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उपाध्यक्ष, अपने-अपने संघ शासित प्रदेशों में।
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- अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्य विधानमंडलों के उपसभापति एवं उपाध्यक्ष।
- अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्य मंत्री।
- अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश।
- संसद सदस्य।
- अपने-अपने राज्यों से बाहर के राज्यों में उप-मंत्री
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- सेना कमांडर/सेना उप प्रमुख या अन्य सेवाओं में समकक्ष
- राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने क्षेत्रों में
- भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त
- सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य
- पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक के अधिकारी, भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन धारण करने वाले अधिकारियों सहित)
- सचिव, अल्पसंख्यक आयोग
- सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग
- राष्ट्रपति के सचिव
- प्रधानमंत्री के सचिव
- सचिव, राज्य सभा/लोकसभा
- सॉलिसिटर जनरल
- उपाध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण
- लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक के अधिकारी
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- भारत सरकार के अपर सचिव
- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
- राज्यों के महाधिवक्ता
- टैरिफ आयोग के अध्यक्ष
- प्रभारी मामलों और कार्यवाहक उच्चायुक्त
- केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद, अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर
- अपने-अपने राज्यों से बाहर की राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
- उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उपाध्यक्ष
- अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर
- निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो
- महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल
- महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस
- निदेशक, खुफिया ब्यूरो
- अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर उपराज्यपाल
- *सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण
- सदस्य, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग
- सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग।
- केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी पार्षद, दिल्ली, अपने-अपने क्षेत्र से बाहर
- सशस्त्र बलों के मेजर रैंक के प्रधान स्टाफ अधिकारी, जनरल या समकक्ष रैंक
- केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष
- दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष, अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्र के बाहर
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- भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी
- मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के अधिकारी
प्रमुख नोट
- नोट 1. इस वरीयता तालिका में दिया गया क्रम राजकीय और औपचारिक अवसरों के लिए है तथा इसका सरकार के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में कोई अनुप्रयोग नहीं है।
- नोट 2. वरीयता सारणी में व्यक्तियों का स्थान अनुच्छेदों की संख्या के अनुसार होगा। एक ही अनुच्छेद की प्रविष्टियाँ वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हैं। एक ही अनुच्छेद में सम्मिलित व्यक्तियों को उस अनुच्छेद में प्रवेश की तिथि के अनुसार वरीयता दी जाएगी। तथापि, जहाँ एक ही अनुच्छेद में सम्मिलित विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति अपने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर किसी समारोह में उपस्थित हों और उनकी प्रवेश तिथि ज्ञात करने में कठिनाई हो, वहाँ उन्हें संबंधित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम के वर्णानुक्रम में उन व्यक्तियों के बाद परस्पर वरीयता दी जा सकती है जिनकी वरीयता उस अनुच्छेद में प्रवेश की तिथि के अनुसार निर्धारित की गई है।
- नोट 3. अनुच्छेद 7 में पूर्व प्रधानमंत्रियों को संघ के कैबिनेट मंत्रियों और राज्य सभा एवं लोक सभा में विपक्ष के नेताओं पर वरीयता दी जाएगी। अपने-अपने राज्यों में आयोजित होने वाले सरकारी समारोहों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संघ के कैबिनेट मंत्रियों पर वरीयता दी जाएगी।
- नोट 4. अनुच्छेद 8 में
- भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के असाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदूत तथा उच्चायुक्त, जो अपने-अपने राज्यों के बाहर के राज्यों के राज्यपालों से ऊपर सामूहिक रैंक पर हैं:
- अपने-अपने राज्यों से बाहर के राज्यों के राज्यपालों को अपने-अपने राज्यों से बाहर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऊपर स्थान दिया जाएगा।
- नोट 5. विदेश मंत्रालय विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय राजदूतों, उच्चायुक्तों और पूर्णाधिकारी मंत्रियों को उनकी भारत यात्रा के दौरान उपयुक्त रैंक प्रदान कर सकता है।
- टिप्पणी 6. अनुच्छेद 10 में अपने-अपने राज्यों के बाहर के राज्यों के उप-मुख्यमंत्रियों का स्थान इस अनुच्छेद में उल्लिखित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों से सदैव नीचे होगा।
- नोट 7. राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष, उन मामलों में विधान सभाओं के अध्यक्षों से ऊपर रैंक में रहेंगे जहाँ वे एक ही तिथि को निर्वाचित हुए हों।
- टिप्पणी 8. जब संसद सदस्यों को प्रमुख राजकीय समारोहों में सामूहिक रूप से आमंत्रित किया जाता है, तो उनके लिए आरक्षित स्थान मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा अध्यक्ष, राजदूतों आदि के बगल में होना चाहिए।
- टिप्पणी 9. संघ शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद, दिल्ली के अध्यक्ष को उसी अनुच्छेद में सम्मिलित मंत्रियों और कार्यकारी पार्षदों पर वरीयता दी जाएगी।
- नोट 10. अनुच्छेद 23 में
- विदेश सचिव के अलावा विदेश मंत्रालय के सचिव, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में अपनी वरिष्ठता के क्रम में वरीयता लेंगे तथा दोनों को विदेश सचिव के बाद वरीयता दी जाएगी।
- अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों को हमेशा इन आयोगों के सचिवों पर वरीयता दी जाएगी।
- दिल्ली/नई दिल्ली में आयोजित आधिकारिक समारोहों में सेना कमांडर/सेना उप प्रमुख या अन्य सेवाओं में समकक्ष अधिकारी हमेशा भारत सरकार के सचिवों के बाद रैंक पर होंगे।
- टिप्पणी 11. अनुच्छेद 25 में
- विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, भारतीय विदेश सेवाओं के ग्रेड-II में अपनी वरिष्ठता के क्रम में वरीयता लेंगे;
- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को राज्यों के एडवोकेट जनरलों से ऊपर वरीयता दी जाएगी;
- उपराज्यपालों को मुख्यमंत्रियों तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद पर वरीयता दी जाएगी और विधायकों को विधान सभाओं के अध्यक्षों व दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष पर वरीयता दी जाएगी;
- केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उपाध्यक्ष को केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों के बाद वरीयता दी जाएगी।
- टिप्पणी 12. अनुच्छेद 26 के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के पदों के समकक्ष पद गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।