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सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति 

(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2 : संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार )

संदर्भ

हाल ही में, संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमति द्रौपदी मुर्मू को नया राष्ट्रपति चुना गया। संविधान के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति तीनों सशस्त्र सेनाओं का प्रधान होता है। संविधान निर्माताओं द्वारा इस दायित्व के लिये केवल राष्ट्रपति का चयन करने के पीछे के तर्क और विभिन्न देशों में इसकी स्थिति को समझना आवश्यक है।

राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख प्रावधान 

  • भारत का राष्ट्रपति देश का कार्यकारी अध्यक्ष होने के साथ-साथ कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
  • संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति; प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुरूप ही कार्य करेगा।
  • संविधान में कई देशों के प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें भारतीय लोकतंत्र तथा राज्य के कल्याण के अनुरूप ही शामिल किया गया है।
  • विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों के विपरीत अनुच्छेद 53(2) के संबंध में किसी विशेष परिचर्चा की अनुपस्थिति इस बात का संकेत है कि संविधान सभा प्रारंभ से ही राष्ट्रपति को सशस्त्र सेनाओं का प्रधान स्वीकार चुकी थी।
  • अनुच्छेद 53(2) के अनुसार, पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के सैन्य रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। यद्यपि ‘संघ के सैन्य रक्षा बल’ शब्द को संविधान के किसी भी भाग में परिभाषित नहीं किया गया है।
  • संविधान सभा में प्रस्तुत एक वक्तव्य में के. एम. मुंशी ने कहा कि सबसे सशक्त सरकार तथा सर्वाधिक लोचशील कार्यपालिका की व्यवस्था इंग्लैंड में स्थापित है क्योंकि कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग निचले सदन द्वारा समर्थित बहुमत के माध्यम से किया जाता हैं।

विभिन्न समरूप वैश्विक व्यवस्थाएँ 

  • गौरतलब है कि सरकार को शक्ति का मुख्य धारक बनाए जाने के बावजूद सभी सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति में निहित कर देना शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को इंगित करते हुए सैन्य बलों के राजनीतिकरण से सुरक्षा करता है।
  • वर्ष 1791 से 1958 के बीच फ़्रांस में फ़्रांसिसी क्रांति के मुख्य आधार तत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ 15 संविधान तैयार किये गए। हालाँकि, फ्रांस का संविधान भी राष्ट्रपति को ही सभी सशस्त्र सेनाओं का प्रधान नियुक्त करता है।
  • 17 सितम्बर, 1787 को तैयार किये गए अमेरिकी संविधान में भी सभी सैन्य शक्तियों को राष्ट्रपति में समाविष्ट किया गया है।
  • 1 अक्टूबर, 1949 को अस्तित्व में आए चीनी जनवादी गणराज्य में वर्ष 1925 से लगभग एक संस्था का अस्तित्व था, जिसे ‘केंद्रीय सैन्य आयोग’ कहा जाता था किंतु राज्य के स्वरुप में परिवर्तन के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव को राष्ट्राध्यक्ष तथा सैन्य प्रमुख का दायित्व सौंप दिया गया।
  • 18वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2010 के माध्यम से पाकिस्तान की संविधान में एक नया प्रावधान अनुच्छेद 243-1A शामिल किया गया। इसके अनुसार सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी। 

निष्कर्ष 

भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेषज्ञों ने एक रबर स्टाम्प (Rubber Stamp) की संज्ञा प्रदान की है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को विभिन्न महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की है और आपातकालीन शक्तियां तथा सैन्य शक्तियां इसका मुख्य उदाहरण हैं। साथ ही, भारतीय संविधान के सभी पक्षों का अध्ययन इस तथ्य को इंगित करता है कि संविधान सभा का उद्देश्य भारतीय राजव्यवस्था में शक्तियों के उचित विकेंद्रीकरण को सुनश्चित करना था।

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