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राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न का आवंटन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, चुनाव आयोग द्वारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा गठित राजनीतिक दल को ‘हॉकी स्टिक और गेंद’ चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है।

क्या है चुनाव चिह्न?

  • यह प्रत्येक राजनीतिक दल को आवंटित एक मानकीकृत प्रतीक है। इसका उपयोग पार्टियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान किया जाता है।
  • राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में प्रदर्शित किये जाते हैं। यह निरक्षर मतदाताओं को उस पार्टी की पहचान करने में मदद करता है, जिसे वे वोट देना चाहते हैं।

चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया

  • चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाता है।
  • वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग चुनाव चिह्नों की एक विस्तृत सूची रखता है, जो दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • राजनीतिक दलों को वरीयता क्रम में तीन प्रतीकों का चयन करना होता है, उनमें से एक प्रतीक को चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल को आवंटित किया जाता है।
  • एक बार एक प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् किसी अन्य दल द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
  • चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सभी दलों के प्रतीक पूरे भारत में एक ही होना चाहिये।
  • राज्य स्तरीय दल के मामले में आवंटित प्रतीक का उपयोग संबंधित राज्य में किसी अन्य दल द्वारा नहीं किया जा सकता, परंतु किसी अन्य राज्य में किया जा सकता है।
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