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ब्लू कॉर्नर नोटिस

हाल ही में, इंटरपोल ने गोवा के उस नाइट क्लब के लापता मालिकों की तलाश के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जहां भीषण आग लगी थी।

ब्लू कॉर्नर नोटिस के बारे में

  • ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल की रंग-कोडित प्रणाली के तहत जारी किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट (चेतावनी) है जो सदस्य देशों को सीमाओं के पार जानकारी एवं सूचना के लिए अनुरोध साझा करने की अनुमति देता है।
  • इसे ‘जाँच नोटिस’ के रूप में भी जाना जाता है जो सदस्य देशों में पुलिस बलों को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, जैसे- किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त करना, उसका स्थान पता करना और उसकी पहचान का सत्यापन करना आदि।
  • आपराधिक आरोप दायर करने से पहले ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए जाते हैं।

इंटरपोल की नोटिस प्रणाली

इंटरपोल आठ प्रकार के रंग-कोडित नोटिस जारी करता है- 

  • रेड नोटिस : वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए
  • येलो नोटिस : लापता व्यक्तियों की खोज के लिए
  • ब्लू नोटिस : आपराधिक जांच के लिए जानकारी एकत्र करना
  • ब्लैक नोटिस : अज्ञात शवों की पहचान के लिए
  • ग्रीन नोटिस : आपराधिक गतिविधियों की चेतावनी
  • ऑरेंज नोटिस : सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे की चेतावनी
  • पर्पल नोटिस : अपराधियों की तकनीकों और विधियों की जानकारी
  • सिल्वर नोटिस : आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने के लिए (पायलट चरण में)

इसके अतिरिक्त इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र विशेष नोटिस संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों से संबंधित मामलों के लिए जारी किया जाता है।

इंटरपोल के बारे में

  • पूर्ण नाम : अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization)
  • स्थापना : वर्ष 1923 में वियना में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस के दौरान
  • मुख्यालय : ल्योन, फ्रांस
  • सदस्य देश : वर्तमान में भारत सहित 196 सदस्य देश (भारत 1949 में शामिल)
  • उद्देश्य
    • वैश्विक पुलिस सहयोग को बढ़ावा देना
    • अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, जैसे- आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी आदि से निपटना
    • सदस्य देशों के बीच आपराधिक जानकारी साझा करना

संगठन की संरचना

  • महासभा (General Assembly)
    • सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
    • प्रत्येक सदस्य देश इसमें प्रतिनिधित्व करता है। 
    • यह संगठन की नीतियाँ और कार्यक्रम तय करती है। 
  • कार्यकारी समिति (Executive Committee)
    • महासभा द्वारा निर्वाचित
    • दैनिक कार्यों की निगरानी
    • इस समिति में कुल 13 सदस्य (अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष और चार इंटरपोल क्षेत्रों: अफ्रीका, अमेरिका, एशिया व यूरोप का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ प्रतिनिधि शामिल)
    • भारत इस समिति का सदस्य है।
  • सचिवालय (General Secretariat)
    • इंटरपोल का प्रशासनिक निकाय
    • प्रमुख : महासचिव (वर्तमान में वाल्डेसी उरक्विज़ा Valdecy Urquiza)
  • नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB)
    • प्रत्येक सदस्य देश में एक NCB होता है जो इंटरपोल एवं स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करता है।
    • भारत में इसका संचालन CBI के माध्यम से किया जाता है।

क्या आप जानते हैं ?

इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की कोई इकाई या हिस्सा ‘नहीं’ है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसेवर्ष 1996 से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक की विशेष भूमिका प्राप्त है।

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